दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, इस राज्य में आयोग की तरफ से महत्वपूर्ण मानक जारी
  • आयोग की तरफ से महत्वपूर्ण मानक जारी

बिहार पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग की तरफ से कभी भी की जा सकती है। इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव लड़ने की मंशा रखने वालों के लिए कई महत्वपूर्ण मानक जारी किए गए हैं।

 

 

 

जो उम्मीदवार उन मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इन मानकों के अनुसार अनुसार भ्रष्टाचार के दोषी सहित 9 मामलों से जुड़े व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

 

 

 राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मानकों की सूची इस प्रकार है :-

  • जिनके दो या उससे अधिक बच्चे हैं वे बिहार पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
  • किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का दोषी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है।
  • चुनाव से जुड़े किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने की सूरत में नहीं लड़ सकते चुनाव।
  • आपराधिक मामलों में 6 महीने या अधिक की सजा पाने वाला व्यक्ति नहीं लड़ सकता चुनाव।
  • कदाचार के मामले में नौकरी से पदमुक्त किए जाने वाला व्यक्ति नहीं लड़ सकता चुनाव।
  • केंद्र -राज्य सरकार या स्थानीय ऑथरिटी की नौकरी करने वाला नहीं लड़ सकता चुनाव।
  •  21 साल के कम उम्र वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते।
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आकाश भगत

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