निजी विद्यालयों को ऑनलाइन मिलेगी मान्यता, जानें कहाँ और कैसे करें अप्लाई

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स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आच्छादित करने को लगातार समर्पित है।

 

 

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार एवं सभी निजी स्कूलों को 25% सीटें वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करना सुनिश्चित करना है।

 

 

इसके लिए निजी स्कूलों को मान्यता प्राप्त करना जरूरी है। राज्य सरकार निजी स्कूलों को मान्यता देने हेतु Online निबंधन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। इससे पूर्व विभाग द्वारा offline आवेदन स्वीकार किया जाता था। अब निजी विद्यालयों को

https://rte.jharkhand.gov.in/

पर जाकर online आवेदन कर सकेंगे।

 

 

 

मान्यता के लिए  https://rte.jharkhand.gov.in/   पर Visit करने पर RTE का होम पेज दिखाई देगा। होमपेज पर दो तरह के निबंधन का विकल्प सामने आयेगा। एक स्कूल से संबंधित व दूसरा छात्र के लिए।

 

 

 

स्कूल की मान्यता के लिए आवेदक को पहले अपना निबंधन करना होगा। इसके उपरांत वे यूजर नेम और पासवर्ड जेनरेट करेंगे।

 

 

 

उपरोक्त प्रक्रियाओं को पूर्ण कर पेज पर आवेदक को right click कर लॉगिन प्रक्रिया शुरू करेंगे। लॉगिन होने के साथ ही। आवेदन का प्रारूप दिखाई देगा। जहां स्कूल से संबंधित निर्धारित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने कर आवेदन submit किया जा सकेगा। सबमिट होने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करनी होगी।

 

 

 

तत्पश्चात आवेदन स्वीकार होकर। अग्रेतर प्रक्रिया में चली जायेगी। जिला शिक्षा अधीक्षक के वेरिफिकेशन के पश्चात जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति में अनुमोदन होते ही विद्यालय को सर्टिफिकेट मान्यता पर मान्यता संबंधी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा।

 

 

 

आवेदक अपने आवेदन को समय-समय पर ट्रैक कर जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। विभाग बहुत जल्द इस एप्पलीकेशन का मोबाइल वर्शन भी जारी करेगा।

 

 

 

पोर्टल RTE अधिनियम के तहत पंजीकरण और मान्यता प्राप्त करने के लिए स्कूलों को त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा देना सुनिश्चित करना है। ताकि वंचित बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अपने उदेश्य के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ सके।

आकाश भगत

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