एमएस धोनी के परिवार को धमकी देने वाले की पूरी कहानी जानें

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  • नाबालिग आरोपी को गुजरात से पकड़कर रांची लाई पुलिस
  • रोते हुए दी पूरी घटना की जानकारी

झारखण्ड/राँची : महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी के इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट कर बेटी जीवा को धमकी देने वाले नाबालिग आरोपी को लेकर पुलिस गुरुवार की सुबह रांची पहुची।

  • क्या है मामला

नाबालिग ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का वह बहुत बड़ा फैन है। ऐसे में 7 अक्टूबर को चेन्नई और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को मिली करारी हार के बाद उसे काफी गुस्सा आया था। मैच में उसे धोनी से काफी ज्यादा उम्मीद थी लेकिन उसने 12 बॉल में सिर्फ 11 रन ही बनाया था। यही वजह है कि वह धोनी के काफी नाराज था। पुलिस पूछताछ में पकड़ा गया नाबालिग ने यह भी बताया है कि किसी प्रकार की दुश्मनी या प्री प्लान के तहत उसने इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट नहीं किया था। अन्य कई लोगों का इससे पहले आलोचनात्मक पोस्ट देखने के बाद उसने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था।

हालांकि उसे खुद भी अपनी गलती का थोड़ी देर बाद ही एहसास हो गया था जिसके बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया था। मालूम हो कि 9 अक्टूबर को धोनी की पत्नी साक्षी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बेटी जीवा को धमकी देने तथा आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला प्रकाश में आया था।

इसके बाद रातू पुलिस ने सीमलिया स्थित धोनी के फार्म हाउस पर जाकर उनके परिजनों से संपर्क किया था और मामले की जानकारी ली थी। मामले में पुलिस ने 11 अक्टूबर को रातू थाना में 2018 बैच के दारोगा रविशंकर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी। टेक्निकल सेल के माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली थी कि गुजरात से इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज कर धोनी के परिवार को धमकी दिया गया है। इसके बाद रांची पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी दी थी जिसके बाद आरोपी नाबालिग पकड़ा गया था।

  • कौन है आरोपी?

11वीं का छात्र है आरोपी, गुजरात की पश्चिम कच्छ पुलिस ने गिरफ्तार है किया क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के परिवार को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले नाबालिग आरोपी को चार दिन पहले गुजरात के कच्छ से पकड़ा गया है। 16 साल का यह आरोपी 11वीं का छात्र है। गुजरात के पश्चिम कच्छ पुलिस ने रविवार दोपहर उसे गांव से हिरासत में लिया। हालांकि इससे पहले ही उसने धमकी भरे पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया था। रविवार को ही रांची के रातू थाने में केस दर्ज किया गया था।

  • क्या सज़ा मिल सकती है?

आरोप साबित हुआ तो दो से तीन साल तक हो सकती है जेल की सजा पुलिस के मुताबिक, आरोपी की उम्र 16 साल है, इसलिए रांची लाकर उसे रिमांड होम भेजा जाएगा। उसके खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत केस चलेगा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए आईटी एक्ट की धारा 63 और धमकी देने के लिए आईपीसी की धाराओं के तहत मामला चलेगा। आरोप सही साबित हुआ तो उसे दो से तीन साल तक की सजा हो सकती है।

आकाश भगत

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