बगैर ट्रांजिट परमिट के कोयला परिवहन करते चार हाइवा कोयला सहित जब्त
- ट्रांसपोर्टरों एवं बीजीआर कम्पनी में हड़कंप
झारखण्ड/पाकुड़, अमड़ापाड़ा : बगैर ट्रांजिट परमिट के कोयला परिवहन करते हाइवा के खिलाफ वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बगैर ट्रांजिट परमिट के कोयला परिवहन कर रहे चार कोयला से लदा हाइवा को जब्त किया गया है।
वन विभाग की इस कारवाई से ट्रांसपोर्टरों एवं बीजीआर कम्पनी में हड़कंप मच गया है। वनपाल बबलू कुमार देहरी की लिखित शिकायत पर जप्त हाइवा के मालिक एवं चालक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोयला से लदे वाहनों के जप्त किये जाने के बाद अमड़ापाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक से लोटामारा रेलवे साइडिंग तक कोयला का परिवहन बंद हो गया है।
- क्या है मामला
बीते अक्टूबर माह में वन क्षेत्र पदाधिकारी ने डीएफओ के निर्देश पर कोयला उत्तखन्न करने वाली कम्पनी बीजीआर के निदेशक के अलावे पश्चिम बंगाल पावर डेवलोपमेन्ट कॉपोर्रेशन लिमिटेड के सीएमडी निदेशक को नोटिस जारी करते हुए ट्रांजिट परमिट लेकर कोयला परिवहन करने का निर्देश दिया था। वन विभाग ने डब्लूबीपीडीसीएल एवम बीजीआर को झारखण्ड वनोपज नियमावली 2020 का अनुपालन करते हुए कोयला की ढुलाई करने का निर्देश दिया था।
लेकिन जिले में सैकड़ों हाइवा द्वारा बिना वन विभाग से ट्रांजिट परमिट लिए कोयला की ढुलाई की जा रही थी जिससे वन पर्यावरण एवम जलवायु विभाग को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा था।