महुआ मोइत्रा को आखिरकार खाली करना ही पड़ा सरकारी बंगला
- दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
तृणमूल कांग्रेस (TMC) की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने शुक्रवार को यहां अपना नई दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया। उनके वकील ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि संपदा निदेशालय ने आधिकारिक बंगला खाली कराने के लिए सुबह एक दल भेजा था और इसके आसपास के इलाके में अवरोधक लगाए थे। महुआ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से राहत नहीं मिली है।
मोइत्रा के वकील शादान फरासत ने पत्रकारों से कहा कि टेलीग्राफ लेन पर महुआ मोइत्रा के बंगले 9बी को प्राधिकारियों के पहुंचने से पहले आज सुबह 10 बजे खाली कर दिया गया। बेदखल की कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरासत ने कहा कि मकान का कब्जा संपदा निदेशालय के अधिकारियों को सौंप दिया गया है।
इस सप्ताह की शुरुआत में संपदा निदेशालय ने मोइत्रा को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित किया गया था। मोइत्रा को बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने संपदा निदेशालय के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उनसे सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा।
न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष किसी विशेष नियम का उल्लेख नहीं किया गया है, जो सदस्यता रद्द होने पर सांसदों को सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो।
(भाषा)