HC का गुजरात सरकार को निर्देश, कहा- ऑक्सीजन संयंत्र करें स्थापित, टीकाकरण अभियान में तेजी लाएं

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HC का गुजरात सरकार को निर्देश, कहा- ऑक्सीजन संयंत्र करें स्थापित, टीकाकरण अभियान में तेजी लाएं

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए शुक्रवार को राज्य सरकार को सभी स्तरों पर पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने, टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती करने के निर्देश दिए। न्यायाधीश बेला त्रिवेदी एवं न्यायमूर्ति भार्गव डी कारिया की खंडपीठ ने ढेरों सुझाव देते हुए स्वत: संज्ञान जनहित याचिका तथा राज्य में कोविड-19 के हालात से जुड़ी अन्य याचिकाओं का निपटारा कर दिया। पीठ ने जनहित याचिका और अन्य संबंधित मामलों की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान निपटारा करते हुए अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने ‘‘तीसरी लहर से निपटने के लिए समग्र योजना’’ पहले ही तैयार कर ली है। 

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न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने आदेश पढ़ते हुए कहा,‘‘ राज्य के अधिकारियों ने काफी कुछ कर लिया है लेकिन काफी कुछ किया जाना बाकी है। किसी भी प्रकार की तबाही से बचने के लिए अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन करें। लोगों को वायरस के नए स्वरूप और उसके लक्षणों,उपचार और अस्पतालों के ब्योरों आदि के बारे में जानकारी दीजिए।’’ पीठ ने राज्य सरकार से अतीत के अनुभवों के आधार पर जल्द ही सभी स्तरों पर पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने को भी कहा।

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