उत्तर प्रदेश की खबरें: अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरूद्ध छापेमारी लागातार जारी
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा अवगत कराया गया कि आबकारी मंत्री श्री रामनरेश अग्निहोत्री, द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, तस्करी व बिक्री की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अवैध मदिरा के विरूद्ध प्रदेश में लगातार प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा माह अक्टूबर के प्रथम तीन दिनों में अब तक प्रदेश में 322 मुकदमे पकड़े़ गये, जिसमें 8,301 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा शराब बनाने हेतु तैयार किये गये 43,110 कि.ग्रा. लहन एवं भट्ठियों को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त 153 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 02 वाहन जब्त किये गये। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए आबकारी आयुक्त, सेंथिल पांडियन सी., ने बताया कि प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार छापेमारी के दौरान बीते तीन दिनों में जनपद पीलीभीत में प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान 115 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 500 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया तथा 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 07 मुकदमे दर्ज किये गये। मैनपुरी में 67 पेटी विंडीज ब्रांड की अवैध शराब बरामद करते हुए 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। रायबरेली जनपद में संदिग्ध अड्डों पर दबिश कार्यवाही कर 82 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई तथा 1100 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट कर 05 मुकदमे दर्ज किये गये। बांदा में 20 लीटर कच्ची शराब तथा अवैध शराब 32 पौव्वे बरामद करते हुए 150 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया तथा इस कार्यवाही में 02 अभियोग पंजीकृत किये गये।
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जनपद आजमगढ़ में बड़ी कार्यवाही में 06 जनपदों की टीमों द्वारा अवैध शराब के विभिन्न अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही गयी तथा दुकानों का गहन चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान मैग्ना देशी शराब की दुकान पर 39 पौव्वा अवैध शराब पाई गई तथा विकेता की निशानदेही पर एक मकान से 90 पौव्वा अवैध शराब की बरामदगी की गई साथ ही दुकान पर संचित स्टाक 798 पौव्वा को जब्त करते हुए दुकान के अनुज्ञापी सहित कुल 5 अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी एवं आईपीसी की धाराओं में कार्यवाही कराई गई तथा दुकान के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। जनपद सहारनपुर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से 120 पौव्वे अवैध शराब तथा एक मोटर साइकिल बरामद करते एफ आई आर दर्ज कराई गयी। लखीमपुर खीरी में आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में कई संदिग्ध अड्डों पर दबिश देकर कुल 1745 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया और 11000 किग्रा लहन नष्ट करते हुए कुल 23 अभियोग पंजीकृत किये गये। वाराणसी में 31 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए 03 मुकदमे दर्ज किये गये। प्रयागराज जनपद में 72 लीटर अवैश शराब बरामद करते हुए 700 किलोग्राम लहन को मौके पर नष्ट किया गया तथा 04 अभियोग दर्ज किये गये। जनपद प्रतापगढ़ में 55 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 500 किलोग्राम लहन नष्ट करते हुए 06 अभियोग पंजीकृत किया गया। फतेहपुर में 35 लीटर शराब बरामद किया गया तथा 200 किलोग्राम लहन नष्ट करते हुए 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कुल 03 अभियोग पंजीकृत किये गये। इसी प्रकार मिर्जापुर में 20 लीटर शराब बरामद कर 2000 किलोग्राम लहन नष्ट करते हुए 01 मुकदमा दर्ज किया गया।
हरदोई में अवैध अड्डों पर छापेमारी करते हुए 125 लीटर कच्ची शराब कर 700 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया तथा 07 मुकदमें दर्ज किये गये। सिद्धार्थनगर में तलाशी के दौरान 120 शीशी नेपाली देशी शराब तथा 27 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 200 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया तथा 05 अभियोग पंजीकृत किये गये। फिरोजाबाद जनपद में 25 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 100 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया तथा दो अभियोग दर्ज किये गये। नोएडा जनपद में एक व्यक्ति के पास से 10 बोतलों में विदेशी शराब बरामद करते हुए 08 अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं आईपीसी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया तथा एक अन्य कार्यवाही में अवैध रूप से बेचे रहे दो व्यक्तियों को 143 पौव्वों के साथ गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। जनपद कासगंज में 40 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 100 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया तथा 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। उन्नाव में कई अड्डों पर कार्यवाही कर 30 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 1000 किलोग्राम लहन तथा दर्जनों भट्ठियों को मौके पर नष्ट किया गया तथा 02 मुकदमें दर्ज किये गये। जनपद बांदा में एक व्यक्ति के पास से 36 पौव्वे अबैध देशी शराब बरामद करते हुए 01 मुकदमा पंजीकृत किया गया। लखनऊ मे एक व्यक्ति को अवैध तरीके से शराब बेचते हुए 20 पौव्वो के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जनपद शाहजहॉंपुर में 65 लीटर कच्ची शराब जब्त करते हुए 350 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया तथा 3 अभियोग पंजीकृत किये गए। सुल्तानपुर जनपद में 14 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया एवं लगभग 300 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट करते हुए 01 अभियोग दर्ज किया गया।
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आबकारी आयुक्त ने बताया कि इसी प्रकार जनपद झांसी में 850 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 11200 किग्रा लहन मौके पर नष्ट करते हुए 09 अभियोग पंजीकृत किये गए। सीतापुर में 128 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया तथा 1250 किग्रा. लहन एवं एक दर्जन से अधिक शराब भट्टियों को मौके पर नष्ट कर 12 अभियोग दर्ज किए। बस्ती जनपद में 38 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 650 किलोग्राम लहन व शराब बनाने का उपकरण मौके पर नष्ट किये गये तथा 03 मुकदमा पंजीकृत किये गये। हापुड़ जनपद में छापेमारी कर 30 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया तथा 1200 किग्रा लहन मौके पर नष्ट करते हुए अभियोग दर्ज किया गया। बहराइच में 35 लीटर तथा ललितपुर में 50 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 05 अभियोग दर्ज किये गये। जनपद मुरादाबाद में प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति के कब्जे से 37.2 लीटर देशी शराब, 48 लीटर बीयर तथा 52.2 लीटर विदेशी मदिरा बरामद करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम व आईपीसी की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया गया। इसी प्रकार गाजियाबाद में एक व्यक्ति के पास से विदेशी मदिरा की 12 बोतल, 12 अद्धे, 26 पौव्वों, तथा देशी शराब की 9 बोतल तथा 33 अद्धे फार सेल इन दिल्ली के साथ गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया तथा एक अन्य कार्यवाही में 3 अभियुक्तों के पास से हरियाणा में बिक्री हेतु अनुमन्य के 450 पौवे तथा अरूणांचल प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य 98 पौव्वे बरामद कर तीनों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किये गये। जनपद जालौन में 22 लीटर, महोबा में 15 लीटर तथा कन्नौज में 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 1-1 अभियोग दर्ज किये गये। हापुड़ में छापेमारी के दौरान 73 पौव्वा देशी शराब बरामद करते हुए दो अभियोग पंजीकृत किये गये। जनपद मथुरा में तीन व्यक्तियों के कब्जे से लगभग 15.52 लीटर शराब बरामद कर अभियोग दर्ज किये गये। जनपद आगरा में एक अभियुक्त के घर से 9 पेटी बियर, 3 पेटी देशी शराब व 1 पेटी 8 च् ड व्हिस्की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु तथा 19 पेटी रॉयल क्लासिक व्हिस्की राजस्थान राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। एक अन्य कार्यवाही में एक व्यक्ति के कब्जे से 22 पौव्वा देशी शराब व 12 पौव्वा विदेशी शराब बरामद कर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जनपद शामली में 35 लीटर कच्ची शराब तथा क्रेजी रोमियो ब्राण्ड के 396 पौव्वे बरामद कर 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 05 अभियोग दर्ज किये गये। आबकारी आयुक्त ने यह भी बताया कि प्रदेश में लगातार आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में ईट-भट्ठों एवं आर0ओ0 प्लान्ट की भी चेकिंग कराई जा रही है। लाइसेंसी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप की दुकानों के साथ-साथ थोक अनुज्ञापनों का भी निरीक्षण किया जा रहा है।
कृत्रिम गर्भाधान योजना के लिए 168.32 लाख रूपये स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुधन विभाग की कृत्रिम गर्भाधान योजना के तहत हेतु पशु प्रजनन सुविधाओं के सुधार एवं विस्तार के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 168.32 लाख रुपए (एक करोड़ अड़सठ लाख बत्तीस हजार रुपए) की धनराशि स्वीकृत की है। पशुधन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी करते हुए योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के आवश्यक दिशा-निर्देश पशुपालन विभाग के निदेशक, प्रशासन एवं विकास को दे दिए गए है। योजना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में निवास कर रहे पशुपालकों को उन्नत प्रजाति के पशु प्राप्त हो रहें हैं और दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है।
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पशुपालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ ही पशुपालकों की आय में वृद्धि कर उनके आर्थिक स्तर में सुधार लाना है। इस योजनान्तर्गत प्रदेश के पशुपालकों के पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्नत प्रजाति के दुधारू पशुओं के प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान से मादा पशुओं में होने वाली प्रजनन संबंधी बीमारियों की कमी आयेगी। कम समय में आनुवांशिक उन्नति के लिये कृत्रिम गर्भाधान सरल व सशक्त माध्यम है तथा पशु प्रजनन कार्यक्रम की रीढ़ है। उच्च आनुवांशिक वीर्य के माध्यम से वृह्द स्तर पर पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराते हुए पशुओं की नस्ल सुधार कर उनकी उत्पादकता में वृ़िद्ध की जाती है।
राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर माह जुलाई, 2021 से नवम्बर, 2021 के लिए 05 किग्रा0 प्रति यूनिट की मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस हेतु निर्गत आवंटन माह अक्टूबर, 2021 एवं नवम्बर, 2021 के अन्तर्गत 03 किग्रा0 गेहूं तथा 02 किग्रा0 चावल प्रति व्यक्ति के स्थान पर कुल 05 किग्रा0 गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वितरण के निर्देश दिये गये हैं। यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त, श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि पी0एम0जी0के0ए0वाई0 योजना के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ होकर 15 अक्टूबर, 2021 तक सम्पन्न होगा। इस अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 गेहूं प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी।
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दुबे ने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 15 अक्टूबर, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।
दुबे ने बताया कि जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 08 दिवसों में विभक्त करते हुये सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ इकट्ठी न हो तथा सर्वे स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाएगा और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जाएगा। अपर आयुक्त ने बताया कि उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी रखी जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का वितरण पूर्णतया निःशुल्क है और इसका वितरण अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के कार्डधारकों में 05 किग्रा0 गेहूं, प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क किया जायेगा।
डॉ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र स्थापित
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह देश का पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जिसने दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने एवं उच्चस्तरीय शिक्षा के साथ-साथ पुनर्वसन के उद्देश्य के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में ही कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गई है।
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यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री अमित कुमार ने आज यहां देते हुए बताया कि दिव्यांगजन को गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने की बढ़ती मांग के दृष्टिगत केन्द्र द्वारा वर्तमान में उच्च तकनीक पर आधारित गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम उपकरणों का निर्माण एवं फिटमेंट का कार्य किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजनों के कृत्रिम अंगों का निर्माण, कैलीपर तैयार करना एवं सहायक उपकरणों की आवश्यकतानुसार मरम्मत का कार्य निःशुल्क किया जा रहा है।
कुलसचिव ने बताया कि कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र में दूर-दराज एवं ग्रामीण अंचल से आने वाले सभी दिव्यांगजनों को प्रत्येक कार्य दिवस में उनकी आवश्यकतानुसार यथासम्भव उसी दिन निःशुल्क कृत्रिम उपकरण प्रदान किए जाते हैं। दिव्यांगजनों को कृत्रिम पैर, कैलीपर एवं कृत्रिम उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, आय प्रमाण-पत्र एवं दिव्यांगता को प्रदर्शित करते हुए फोटो आदि प्रपत्रों को साथ लाना अनिवार्य होगा।
प्रदेश सरकार गरीब परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर, 30 हजार रूपये की देती है आर्थिक सहायता
एक कहावत है कि आपदा किसी भी समय, कहीं भी आ सकती है। आँधी, तूफान, अतिवृष्टि, सड़क दुर्घटना, जंगली जानवरों का हमला, साँप, बिच्छू या जहरीले कीटों के काटने, घर गिरने, लू, सर्दी लगने, गम्भीर बीमारी या अन्य किसी प्रकार की घटना किसी भी व्यक्ति के साथ कही भी, कभी भी हो सकती है। किन्तु यदि परिवार गरीबी रेखा के नीचे रह रहा हो, और उस परिवार के कमाऊ मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाय तो पूरा परिवार बेहद आर्थिक परेशानी में आ जाता है। ऐसे परिवारों को तात्कालिक आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। ऐसे ही गरीबों की मदद के लिए प्रदेश सरकार ने ’’राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’’ संचालित की है जिसके अन्तर्गत पीड़ित परिवार को तत्काल 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा (वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- तक) के नीचे निवासरत् परिवार के कमाऊ मुखिया (महिला या पुरूष, जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो अर्थात मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो) की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को रू0 30,000/- आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। यह योजना कम्प्यूटरीकृत करते हुए ऑनलाईन कर दी गयी है। इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत आवेदक के पास पहचान पत्र के रूप में बैंक पासबुक, वोटर आई0डी0 एवं राशन कार्ड तथा आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाईल नम्बर, फोटोग्राफ, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आवेदक द्वारा इन्टरनेट कैफे/जनसुविधा केन्द्र/स्वयं ऑनलाइन आवेदन वेबपोर्टल ीजजचरूध्ध्दइिेण्नचेकबण्हवअण्पद पर किये जाने की व्यवस्था है। इसमें आवेदन से लेकर भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। वर्तमान प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल में 5,15,736 परिवारों के कमाऊ मुखिया की मृत्योपरान्त 154721.08 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देते हुए लाभान्वित किया गया है।