नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 7 साल कठोर कारावास की सजा

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राजस्थान : नाबालिग से दुष्कर्म के करीब 6 साल पुराने में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या एक ने आरोपी हरिओम को 7 साल कठोर कारावास व 17 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने जुलाई 2014 को उधोग नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसने बताया था कि उसकी पुत्री रात को घर से निकली थी। जो सुबह 6 बजे घर पहुची।

उसकी पुत्री को एक नाबालिग युवक ने फोन कर बुलाया।नाबालिग युवक के साथ एक हरिओम नाम का युवक भी था। हरिओम उसे सिटी मॉल के पास ले गया। वहाँ दीवार के पास पार्किंग में नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। उसे वही छोड़कर चला गया। सुबह वापस आकर उसकी नाबालिग पुत्री को डकनिया स्टेशन पर छोड़ गया। पीड़िता वहाँ से पैदल पैदल घर पहुँची।

शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय पोक्सो क्रम 1 ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी हरिओम को 7 साल कठोर कारावास व 17 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।

आकाश भगत

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