राजस्थान में मास्क पहनना होगा जरूरी, विधेयक लाई सरकार
जयपुर। राजस्थान में राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ सार्वजनिक व निजी परिवहन साधनों का इस्तेमाल करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक संशोधन विधेयक शनिवार को विधानसभा में पेश किया। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को सदनमें राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक 2020 पेश किया। इसके तहत विधेयक की धारा चार में संशोधन कर नया प्रावधान जोड़ा गया है।
At Vidhan Sabha for the fifth session of the fifteenth #Rajasthan Legislative Assembly.. pic.twitter.com/SUQXtgcxcb
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 31, 2020
इसके तहत राज्य में लोकस्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या लोगों में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिसने अपना मुंह और नाक फेसमास्क या किसी फेसकवर से समुचित रूप से ढका नहीं हो। विधेयक में कहा गया है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की यह राय है कि मास्क का उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है और लाखों जीवन बचा सकता है।

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