सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को केरल हाईकोर्ट से मिली जमानत

केरल में सोना तस्करी के मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को धन तेरस के दिन बड़ी राहत मिली है। केरल हाईकोर्ट ने स्वप्ना सुरेश को जमानत दे दी है। सूत्रों के मुताबिक केरल हाईकोर्ट ने निजी मुचलके पर मुख्य आरोपी को जमानत दी है। गोल्ड तस्करी के मामले में एनआईए ने यूएपीए के तहत  स्वप्ना सुरेश पर केस दर्ज किया था।
एनआईए ने हाईकोर्ट से जमानत की याचिका खारिज करने की मांग भी की थी पर कोर्ट ने स्वप्ना को जमानत देने का फैसला किया।
तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था सोना
सोना तस्करी का ये मामला पिछले साल खबरों में आया था। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 15 करोड़ रुपये का सोना पकड़ा गया था।
कस्टम के अधिकारियों ने  सोना जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई करने के लिए मामला एनआईए को सौंप दिया था। एनआइए ने यूएपीए के तहत ये मामला दर्ज किया था और मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने के लिए अदालत में अपील की थी लेकिन अदालत ने आरोपी को राहत देते हुए जमानत दे दी। इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका एजेंसी के खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर खारिज कर दी थी।

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