सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, किसानों को विरोध करने का अधिकार लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते

कृषि कानूनों को लेकर किसान संघ का आंदोलन लगातार जारी है। इसको लेकर किसानों की ओर से कई सड़कों को बंद रखा गया है। सड़कें बंद करने के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन सड़कों को अनिश्चितकाल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट 7 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से हटने को लेकर किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। 

Supreme Court says farmers have right to protest but roads can’t be blocked indefinitely.

The court asks farmers’ unions to file their response on petition seeking removal of protesting farmers from roads and posts the matter for hearing on December 7. pic.twitter.com/noV9y3NjW8

— ANI (@ANI) October 21, 2021 मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सड़कें खाली होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बार-बार कानून तैयार नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कुछ समाधान निकालना होगा। लोगों को उन सड़कों से आना जाना होता है और सड़क जाम एक बड़ी समस्या है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है फिर यह आंदोलन क्यों हो रहा है। कभी-कभी आंदोलन वास्तविक कारण के लिए नहीं बल्कि अन्य कारणों के लिए होता है। 

 

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