31 की रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू; गृह विभाग का आदेश- न पार्टी होगी न पटाखे छुटेंगे
कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न के सारे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू सभी नगर निगम, नगर परिषद और एक लाख से अधिक आबादी के शहरों में लगेगा।
गृह विभाग के मुताबिक, नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित किए जाने वाले समस्त कार्यक्रम, समारोह पर भी पाबंदी रहेगी। ऐसे में अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, फाॅर्म हाउस पर किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा दीपावली की तरह आतिशबाजी करने और पटाखे बेचने पर भी रोक रहेगी।
12 शहरों में 31 दिसंबर तक है नाइट कर्फ्यू
राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए प्रदेश के 12 जिलों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। इसमें कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्रीगंगानगर हैं। इन शहरों में भी केवल शहरी इलाकों में ही नाइट कर्फ्यू है। लेकिन सरकार ने अब नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाले जश्न को देखते हुए पूरे प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और एक लाख से अधिक आबादी वाले तमाम शहरों में एक दिन का नाइट कर्फ्यू लगाया है।
इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी
- रात 8 बजे से पहले रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल सहित तमाम दुकानें बंद हो जाएंगे। केवल इमरजेंसी या अनिवार्य सेवाओं से संबंधित दुकान (मेडिकल शॉप, अस्पताल) खुले रहेंगे।
- मैरिज गार्डन या अन्य स्थानों जैसे क्लब, होटल, फार्म हाउस या रिसोर्ट में नाइट पार्टी के आयोजन नहीं हो सकेंगे।
- हर साल 31 दिसंबर रात 12 बजे होने वाली आतिशबाजी पर रोक रहेगी।
- शहरी क्षेत्रों में केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए ही रात 8 बजे बाद घरों से निकल सकेंगे।