NRI को मिल सकती है पोस्टल बैलट की सुविधा, जानिए इसका क्या होगा असर?
अगले साल 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले है। यह चुनाव पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम समेत कई राज्यों में होने है। इसी को देखते हुए अब भारत निर्वाचन आयोग अब विदेशों में रह रहे NRI भारतीयों को पोस्टल बैलट देने की तैयारी कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इसलिए भारत निर्वाचन आयोग यह प्रस्ताव लेकर आई है और अब इस प्रस्ताव को सरकार को भी भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, देश से बाहर एक करोड़ 30 लाख से अधिक NRI रहते है। इनमें 60 फीसदी से ज्यादा वोटर्स हैं।
क्या होगा असर?
NRI को अगर पोस्टल बैलेट का अधिकार मिलता है तो ये वोटर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट के जरिये आने वाले चुनाव में वोट करने का अधिकार पा सकेंगे। साथ ही अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो सरकार को अध्यादेश के जरिए चुनाव कराने के नियमों में भी बदलाव करना होगा। NRI में पंजाब, गुजरात और केरल की सबसे ज्यादा आबादी विदेश में रहती है। अगर चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो कुछ राज्यों में एनआरआई वोटर्स नतीजे प्रभावित करने की भूमिका में आ जाएंगे। इसके जरिए NRI विदेश में बैठे-बैठे राज्य के विधानसभा चुनाव में वोट कर पाएंगे।
क्या होता है पोस्टल बैलेट?
पोस्टल बैलेट एक डाक मत पत्र होता है। इसका इस्तेमाल चुनाव में उन लोगों के लिए किया जाता है जो काम के कारण देश से बाहर या अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं रहते है और जिसके कारण यह वोट देने में असमर्थ होते है। लोग जब पोस्टल बैलेट से वोट डालते है तो उसको Service voters या absentee voters भी कहा जाता है। बता दें आप अपने पंसदीदा उम्मीदवार को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दे सकते है और फिर डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के अधिकारी को लौटा भा सकते है।