निजी स्कूलों की फीस तय करने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

निजी स्कूलों की फीस तय करने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

 

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों के खुलने के बाद उनकी फीस तय करने वाले 28 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव व निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से जवाब मांगा है। जस्टिस एके गौड़ ने यह अंतरिम निर्देश शुक्रवार को एसएमएस स्कूल की याचिका पर दिया।

 

अधिवक्ता अनुरूप सिंघी ने बताया कि सरकार ने स्कूल खुलने के बाद जितनी पढ़ाई कराई है उसके अनुसार ही फीस वसूली के लिए कहा है। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई को नियमित नहीं मानते हुए उसे बच्चों की बिल्डिंग कैपेसिटी माना है। जबकि सरकार को निजी स्कूलों की फीस तय करने का अधिकार नहीं है और स्कूल संचालक ही फीस एक्ट के तहत उसे तय करते आए हैं। याचिका में कहा कि प्रार्थी स्कूल प्रबंधन ना तो किसी अन्य याचिका में पक्षकार है और न ही उन्होंने कभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज ही बंद की हैं। उनकी ऑनलाइन क्लासेज लगातार जारी हैं। इसलिए राज्य सरकार के स्कूल फीस तय करने वाले आदेश पर रोक लगाई जाए।

इनपुट : संजीव शर्मा

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