सुप्रीम कोर्ट ने लगायी महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को फटकार, बीजेपी के 12 विधायकों के सदन से निलंबन को असंवैधानिक बताया

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के 12 बीजेपी विधायकों के अनिश्चितकालीन निलंबन को “असंवैधानिक और मनमाना” बताते हुए रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निलंबन केवल चल रहे मानसून सत्र (जुलाई 2021) के लिए हो सकता है।
जुलाई 2021 में, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष भास्कर जाधव ने सदन में हंगामे के बीच अनियंत्रित व्यवहार के लिए 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया था।
 

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भाजपा के 12 निलंबित विधायक संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलावनी, हरीश पिंपले, राम सतपुते, विजय कुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे और कीर्तिकुमार बांगड़िया थे।
 

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स्पीकर जाधव ने तब समझाया था कि जब सदन स्थगित कर दिया गया था, तो विपक्षी नेता उनके केबिन में गए और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल के सामने उन्हें गाली दी।

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