MP में अब घर घर मिलेगी शराब, सरकार ने बनाई नई नीति

भोपाल। मध्य प्रदेश में शराब की खपत बढ़ने वाली है। सूबे की शिवराज सरकार ने नई शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सुपर मार्केट में अब शराब बिकेगी। प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर शराब के काउंटर संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रि-परिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 को अनुमोदन दे दिया है। इसमें गैर-कानूनी एवं अमानक शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।

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वहीं बताया जा रहा है कि प्रदेश में घर-घर शराब मिलेगी। राज्य सरकार ने एक करोड़ सालाना आय वालों को घर में बार लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके लिए 50 हजार वार्षिक लाइसेंस फीस देना होगा । प्रदेश में शराब सस्ती होगी। विदेशी शराब 20 के रेट फीसदी तक कम किए जाएंगे। ड्यूटी कम होने के बाद अंग्रेजी शराब सस्ती होगी।

इसके साथ ही एक दुकान पर देशी-विदेशी दोनों शराब बिकेंगी। 17 जिलों में चल रहे एकल समूह को पहले की तरह छोटे समूहों में परिवर्तित करने का टेंडर निकाला जाएगा  और 35 जिलों में चल रहे छोटे समूहों को रिनुअल का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अंगूर से बनी शराब को अबकारी शुल्क से छूट दी गई।

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आपको बता दें कि नई शराब पॉलिसी के चलते अंग्रेजी शराब सस्ती होगी। नई शराब नीति में विदेशी शराब पर 10%-13% तक ड्यूटी में कमी लाई गई है जिससे शराब की डिमांड बढ़ेगी। अभी प्रदेश में फिलहाल 2544 देशी, 1061 विदेशी शराब दुकानें हैं।

प्रदेश सरकार ने नई नीति के तहत होमबार लाइसेंस का निर्णय भी लिया है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है तो वह व्यक्ति घर पर बार ओपन कर सकेगा। इसके अलावा आलीराजपुर और डिंडौरी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत महुए से बनने वाली शराब लाई जा रही है। वहीं एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी, और मॉल्स में काउंडर पर वाइन भी मिल सकेगी। इसके साथ ही छोटे जिलों को रिन्यूअल का ऑफर दिया जाएगा विदेशी शराब की रिजर्व प्राइज 15% और देशी की 25% रखी जाएगी।

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