Delhi Weekend Curfew Guidelines | वीकेंड लॉकडाउन पर सरकार ने किस चीज पर लगाई पाबंदी और किस पर दी छूट

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कोरोना वायरस मामलों में लगातार वृद्धि हो रही हैं ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन का खतरा राज्यों पर मंडरा रहा हैं। सरकार जनता से लगातार सकर्त रहने की अपील कर रही हैं। फिलहाल सरकार ने कुछ पाबंदियां लगायी है जिससे थोड़े हालात को काबू किया जा रहे। इस लिए दिल्ली सहित कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। आइये आपको बताते है वीकेंड पर लगे लॉकडाउन में क्या क्या होगा। दिल्ली का सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। रात का नियमित कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली अपने पहले सप्ताहांत में आने के साथ, दिशानिर्देशों के नए सेट का अनुपालन करते हुए, यहां उन सेवाओं की सूची दी गई है जिन्हें सप्ताहांत कर्फ्यू में छूट दी गई है।
 

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वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसे छूट दी गई है
1) आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों को रात और सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर बाद आने जाने की अनुमति दी जाएगी।
2) भारत सरकार, उसके स्वायत्त या अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार आ -जा सकते हैं।
3) न्यायाधीश और सभी न्यायिक अधिकारी, दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ सदस्य के साथ-साथ वकील, कानूनी वकील, वैध पहचान पत्र, सेवा आईडी कार्ड, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र के उत्पादन पर मामले की सुनवाई से जुड़े ।
4) विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में अधिकारियों  को पहचान पत्र पर दिखाने के बाद छूट दी जाएगी।
5) सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य अस्पताल सेवाएं जैसे अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, परीक्षण प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियां, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं वैध आईडी कार्ड के साथ छूट मिलेगी।
6) वैध पहचान पत्र और डॉक्टर के पर्चे के साथ  परिचारक के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए छूट मिलेगी।
7) वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर जो व्यक्ति कोविड-19 परीक्षण या टीकाकरण के लिए जा रहे हैं वह जा सकेंगे।
8) हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट के उत्पादन पर यात्रा करने की अनुमति है।
9) वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को आने-जाने की छूट।
10) वैध प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर व्यक्तियों या छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा कर्तव्यों के लिए तैनात परीक्षा स्टाफ को वैध पहचान पत्र या परीक्षा शुल्क आदेश प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
11) विवाह कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने पर 20 व्यक्तियों तक विवाह संबंधी-सभा ​​के लिए व्यक्ति का आना-जाना।
 

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मेट्रो सेवाएं
 अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के विभिन्न गलियारों पर ट्रेनें अलग-अलग आवृत्तियों पर उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा था कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। डीएमआरसी ने बुधवार को एक बयान में कहा, डीडीएमए द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, कोविड -19 की रोकथाम के लिए आने वाले सप्ताहांत 8 और 9 जनवरी को कर्फ्यू लगाया गया है। इस अवधि के दौरान, मेट्रो सेवाएं येलो लाइन (यानी हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली) और ब्लू लाइन (यानी द्वारका सेक्टर -21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी / वैशाली) पर 15 मिनट की आवृत्ति पर उपलब्ध होंगी।
डीएमआरसी ने कहा कि अन्य सभी लाइनों पर सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान 20 मिनट की आवृत्ति पर ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी। अधिकारियों ने कहा कि शेष सप्ताह के दिनों में यानी सोमवार से शुक्रवार तक मेट्रो सेवाएं मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हमेशा की तरह उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली वर्तमान में कोरोनावायरस के मामलों में ताजा वृद्धि दर्ज कर रही है। बुधवार को, 11.88 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ 10,665 मामले दर्ज किए गए और आठ मौतें दर्ज की गईं।

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