श्री दरबार साहिब में अनादर के दो दिन के भीतर रिपोर्ट पेश की जाएगी: उपमुख्यमंत्री रंधावा
अमृतसर । पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने श्री दरबार साहिब में अनादर की हृदयविदारक घटना की निंदा करते हुए इसे बेहद निंदनीय बताया। सी. मैं। सी. सी. पी. लॉ एड ऑर्डर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी दो दिन में इस घटना पर रिपोर्ट पेश करेगी।
सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनके पास गृह विभाग भी है, ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। इससे पहले उपमुख्यमंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संदर्भ में पुलिस लाइन अमृतसर में नागरिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वह मीटिंग में आई थी। जी. बॉर्डर रेंज मोहनीश चावला, पुलिस आयुक्त डॉ. सुखचैन सिंह गिल, उपायुक्त एस. गुरप्रीत सिंह खैरा, एस. एस. पी ग्रामीण श्री राकेश कौशल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर, एस. शिरोमणि कमेटी की ओर से राजिंदर सिंह मेहता, हरजाप सिंह सुल्तानविंड और सुखदेव सिंह भुराकोना भी मौजूद थे।
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रंधावा ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना की गहराई तक पहुंचा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वे श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब और शिरोमणि थे गुरुद्वारा पर्वबंधक कमेटी के अध्यक्ष से भी चर्चा की गई है और इस घटना के हर पहलू की जानकारी ली जाएगी।
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रंधावा ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी लगभग 11.30 बजे से श्री दरबार साहिब के अंदर था और परिक्रमा में पड़ा था जिससे पता चलता है कि वह यहां लक्ष्य के साथ आया था। अनादर घटना के आरोपियों की अभी तक पहचान नही हो सकी है और आरोपियों का पोस्टमार्टम भी जल्द ही कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे श्री दरबार साहिब और बाहर बाजारों में व्यस्त थे। सी. मैं। सी. सी. टी. टी. वी. मैं। कैमरों की फुटेज भी लीक हो रही है कि अपराधी किस रास्ते से आया था और कौन था उसके साथ उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी और सरकार मिलकर इस घटना की जांच करेगी।
रंधावा ने कहा कि पंजाब पुलिस शिरोमणि कमेटी के साथ संपर्क कायम करके यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के सभी गुरद्वारे वहां मौजूद हैं। सी. मैं। सी. सी. टी. टी. वी. मैं। कैमरे लगाने चाहिए और सब काम करता है। एक पुरस्कार के जवाब में एस। रंधावा ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा पर्वबंधक कमेटी की अनुमति के बिना पुलिस श्री दरबार साहिब में प्रवेश नहीं कर सकती।
रंधावा ने कहा कि प्रदेश के डीजीपी और सभी पुलिस कमिश्नर एस. पेज़ ने निर्देश दिया है कि सभी धार्मिक स्थलों गुरुद्वारों, मंदिर, मस्जिद और चर्च के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। सभी धर्म स्थलों और पवित्र शास्त्रों का भी था। सी. मैं। सी. सी. टी. टी. वी. मैं। शिरोमणि कमेटी के साथ समन्वय स्थापित कर फुटेज सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र छवियों को सजाया गया है वहां एक निश्चित उपस्थिति हो।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विधान सभा ने वर्ष 2018 में ही केंद्र सरकार को धारा 295ए में संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा था लेकिन अब तक केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि धारा 295A के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का अनादर करता है तो उसे 10 साल की कड़ी सजा दी जाती है। उन्होंने कहा कि वे फिर से केंद्र को पत्र लिखकर पूछेंगे कि इस धारा को पारित किया जाए। रंधावा ने कहा कि सभी पंजाबी आपसी भाईचारे के साथ इस तरह की घटनाओं के खिलाफ लड़ेंगे और किसी भी हालत में पंजाब में शांति भंग नहीं करने देंगे।