ओमीक्रोन के खतरे के बीच मुंबई में निषेधाज्ञा लागू
 
                मुंबई| पुलिस ने शुक्रवार को मुंबई आयुक्तालय क्षेत्र में आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी, जिससे अगले दो दिनों में रैलियों और प्रदर्शन पर रोक लग गयी है।
एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (अभियान) द्वारा जारी आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘कोविड-19 के नए ओमीक्रोन स्वरूप से मानव जीवन को होने वाले खतरे के साथ ही अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून एवं व्यवस्था बहाल रखने के लिए इसे जारी किया गया है।’’
आदेश में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी।

 
                         
                       
                      