मुंबई ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा। हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर हो रही सुनवाई अब कल भी जारी रहेगी। सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान को 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। आर्यन खान के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी जमानत याचिका पर कल ही सुनवाई होगी। बुधवार को दोपहर 2.30 बजे फिर से जमानत पर सुनवाई होगी।

 

 

 

 

 

 

इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार ही नहीं। आर्यन से कोई बरामदगी नहीं हुई है। रोहतगी ने कहा कि पार्टी में स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे आर्यन खान। प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था। रोहतगी ने दावा किया कि ड्रग्स लेने के लिए आर्यन खान का कोई जांच ही नहीं किया गया है।

 

 

 

 

 

अरबाज के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिले थे। आर्यन और अरबाज के पास तो पार्टी के टिकट भी नहीं थे। मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि आर्यन केस में कोई वित्तीय लेन-देन नहीं है। पाई गई चैट 1 साल पुरानी है। मौजूदा केस से चैट का कोई लेना देना नहीं है।

 

 

 

 

वहीं, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने क्रूज़ जहाज से मादक पदार्थ की बरामदगी के मामले में आरोपी आर्यन खान की जमानत याचिका का मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय में विरोध करते हुए कहा कि वह ना केवल मादक पदार्थ लेते थे, बल्कि उसकी अवैध तस्करी में भी शामिल थे। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि जांच को प्रभावित करने के लिए आर्यन खान और शाहरुख खान की प्रबंधक पूजा ददलानी सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं।
आकाश भगत

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