कोर्ट ने कहा, कोविड-​​19 के प्रसार से निपटने के उपायों की निगरानी जारी रखने की अब नहीं कोई वजह

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-​​19 के प्रसार से निपटने के उपायों की निगरानी जारी रखने की अब कोई वजह नहीं है क्योंकि केन्द्र और दिल्ली सरकार इस मोर्चे पर पहले ही बहुत सावधानी बरत रही है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने वकील त्रिवेणी पोतकर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार ने पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं और वर्तमान में जनता को मुफ्त टीके भी उपलब्ध करा रही हैं।

इसे भी पढ़ें: भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित, मेनका-वरुण गांधी को नहीं मिली जगह, विनय कटियार भी बाहर

केन्द्र सरकार के वकील अनिल सोनी ने कहा कि याचिका मार्च 2020 दायर की गई थी और अब उसके कोई मायने नहीं है क्योंकि प्राधिकारियों ने संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक उपाय कर लिए हैं।
पीठ ने याचिका पर सुनवाई बंद करते हुये याचिकाकर्ता को किसी भी परेशानी के लिए फिर से उचित मंच पर जाने की छूट दी।
अदालत ने कहा, ‘‘ हमें मामले में सुनवाई की अब कोई वजह नजर नहीं आती। किसी भी परेशानी में याचिकाकर्ता को उचित मुकदमा दायर करने का अधिकार है।’’
अदालत ने कोविड-19 से निपटने के लिए उचित एवं पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश देते हुए याचिका पर पिछले सात 11 मार्च को केन्द्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किये थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *