झारखण्ड/राँची : छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर दायर याचिका पर झारखण्ड हाई कोर्ट  खंडपीठ ने झारखण्ड पब्लिक सर्विस कमीशन के 326 अधिकारियों ने राहत दी है।

 

 

 

ज्ञात हो कि छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को एकल पीठ के द्वारा रद्द कर फिर से नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखण्ड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। डबल बेंच ने मामले में सुनवाई के उपरांत एकल पीठ के आदेश पर अगले आदेश तक के लिए रोक जारी रखा है। अदालत ने 5 अक्टूबर की तारीख को मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए तय किया है। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को अपनी-अपनी दलील पेश करने के लिए 5 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। अब अगली तिथि को विस्तृत सुनवाई होगी।

 

 

झारखण्ड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई।

आकाश भगत

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