ऑटो-रिक्शा चालक और रेलवे कर्मचारी ने 14 साल की नाबालिग के साथ किया सामूहिक बलात्कार
पुणे। पुणे पुलिस ने पिछले महीने 14 वर्षीय एक लड़की के कथित अपहरण और सामूहिक बलात्कार के मामले में एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की योजना बनाई है। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी।
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31 अगस्त को घर से निकलने के बाद एक दोस्त से मिलने की खातिर ट्रेन में चढ़ने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही 14 वर्षीय लड़की को एक ऑटोरिक्शा चालक ने कहा कि ट्रेन अगले दिन मिलेगी, जिसके बाद वह रात के लिए उसके लिए आवास खोजने का वादा किया।
पुलिस ने बताया कि हालांकि, वह उसे कहीं और ले गया। उसने और उसके कई सहयोगियों, जिसमें ऑटो-रिक्शा चालक और दो चतुर्थ श्रेणी रेलवे कर्मचारी शामिल थे, ने शहर में कई स्थानों पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।
पुणे के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने कहा, हम मामले में एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करना चाहते हैं और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान के तहत मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी।