आंशिक लॉकडाउन में कौन सी सेवाएं 2 बजे तक रहेंगी चालू, कौन सी बंद

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  • सभी सरकारी दफ्तरों में 2 बजे तक 50 % कर्मी ही रहेंगे उपस्थित

 

झारखण्ड/राँची : झारखण्ड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने आंशिक लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) पर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है. लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 6 मई की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सरकार ने 29 मई से बढ़ाये लॉकडाउन को लेकर क्या कदम उठाये हैं, कौन सी सेवाएं दोपहर 2 बजे तक चालू रहेंगी, और कौन सी सेवाओं को सरकार ने छूट दी है।

 

 

 

  • ये सेवाएं रहेंगी बंद

1) सभी धार्मिक स्थानों स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा।
2) बंद था अथवा खुले स्थानों पर 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं लग सकेगा। शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है। श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
3) धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है।
4) स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।
5) झारखण्ड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है।
6) सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा।
7) सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है।
8) सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
9) स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।
10) बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा।
11) पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर छूट जारी रहेगी।
12) हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।
13) किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी।

 

 

 

  • कौन-कौन सी सेवाएं दोपहर 2 बजे तक रहेंगी चालू

1) जन वितरण प्रणाली की दुकान।
2) आउटलेट ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर। इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
3) फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं।
4) कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी. लेकिन खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।
5) निर्माण से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है। हालांकि खनन कार्य से जुड़ी सभी दुकानों दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।
6) ई-कॉमर्स सेवाएं।
7) जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें।
8) शराब दुकानें।
9) वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज।
10) भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर. इसमें अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे।
11) बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स।
12) राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय, समाहरणालय, नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय। इनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे। बाकी बचे समय में कर्मी वर्क पर होम में रहेंगे।

 

 

 

  • इन सेवाओं को दोपहर 2 बजे के प्रतिबंध से बाहर रखा गया

1) हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें।
2) पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी।
3) होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है।
4) नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे।
5) सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे। सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है।
6) औद्योगिक व खनन कार्य।
7) कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस।
8) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय।
9) कुरियर सेवाएं।
10) पोस्टल व टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं।
11) सिक्यूरिटी सर्विस।

 

 

 

आकाश भगत

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