शेर को मांस का लालच देना पड़ गया भारी
- गुजरात कोर्ट ने दी 7 लोगों को कड़ी सजा
गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बता दें कि कोर्ट ने मई 2018 में गिर के जंगल में एक शेरनी को परेशान करने के लिए अहमदाबाद के तीन पर्यटकों सहित सात लोगों को दोषी ठहराया है और उन्हें अलग-अलग सजा सुनाई गई है। सोमवार को जारी एक आदेश के अनुसार,गिर गड्डा में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनिक कुमार दवे ने तीन में से छह आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई है जबकि एक अन्य आरोपी को एक साल की जेल की सजा सुनाई है।
इसके अलावा कोर्ट ने शेर का शो दिखाने वाले व्यक्ति के सभी आवंटित भूमि को हिरासत में लेने का भी निर्देश दिया है। एक खबर के मुताबिक, मई 2018 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें वे एक शेरनी को चारा के रूप में चिकन के साथ फुसलाते हुए परेशान करते देखे गए थे। इस वीडियो में व्यक्ति चिकन को हाथ में पकड़ कर शेरनी को खिलाने का लालच देते नज़र आ रहा था। यह वीडियो बाद में इतना वायरल हुआ कि सरकार को इसमें कानूनी कारवाई करनी ही पड़ी।
आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने सभी आरोपियों में से छह को तीन साल की सजा सुनाई जोकि है – इलियास होथ, अब्बास बलूच, अल्ताफ बलूच और तीन पर्यटक -रवि पाटडिया, दिव्यांग गजजार और रथिनभाई पटेल को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम धारा 2 (16) (बी) (किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना, फंसाना या बांधना), 9 (शिकार), 27 (एक अभयारण्य में प्रवेश पर प्रतिबंध) और अन्य प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया है।
इसके अलावा, आरोपी मागीलाल मीणा को अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि मजिस्ट्रेट ने हर एक पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है और 35,000 रुपये एकत्र की गई राशि को सिंह कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया है।