आगामी 21 अप्रैल तक पाकुड़ ज़िले में लागू रहेगा धारा-144

- असामाजिक तत्वों एवं अन्य द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने
- विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अवधि विस्तार किया गया
झारखण्ड/पाकुड़ : ज़िले में माह मार्च-2025 से माह-अप्रैल-2025 के मध्य विभिन्न समुदाय के द्वारा पर्व त्यौहार मनाये जाने के क्रम में असामाजिक तत्वों एवं अन्य द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने तथा विधि-व्यवस्था की प्रबल संभावना के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक- 13.03.2025 से लेकर दिनांक 07.04.2025 तक के लिए पाकुड़ अनुमंडल अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में विभिन्न शर्तों के साथ न्यायालय कि०मि० सं०-92/25 आदेश ज्ञापांक-26/ डी०बी०, दिनांक- 12.03.2025 के माध्यम से निषेधाज्ञा लागू किया गया था।
उक्त जारी किये गये निषेधज्ञा के आलोक में विगत सभी पर्व-त्यौहार यथा-सरहुल/ईद/रामनवमी को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जा सका।
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पुनः आगामी पर्व-महावीर जयंती/अम्बेदकर जयंती/गुड फाइडे / इस्टर भी पाकुड़ जिला में मनाया जाएगा। जिसके मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पूर्व में न्यायालय कि०मि० सं०-92/25 आदेश ज्ञापांक-26/डी०बी०, दिनांक-12.03.2025 के माध्यम से जारी निषेधज्ञा दिनांक-13.03.2025 से दिनांक-07.04.2025 तक का अवधि विस्तार दिनांक-21.04.2025 तक के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी के द्वारा किया गया है।