सरकारी शिक्षक अब प्राइवेट कोचिंग में नहीं पढ़ा पायेंगे, आदेश ज़ारी
- शिक्षकों के एनवोल्मेंट पाए जाने पर जायेगी नौकरी
- सरकारी स्कूल में नामांकित स्कूली बच्चे स्कूल टाइम पर कोचिंग संस्थान में पढ़ने पर भी रोक
- स्कूलों में रील्स बनाए जाने पर रोक
सरकारी स्कूल के शिक्षक अब प्राइवेट कोचिंग में नहीं पढ़ा पायेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने ये बातें कही है। राज्य सरकार ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है।
शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि अगर शिक्षक के कोचिंग में पढ़ाने की शिकायत आती है, तो कार्रवाई की जाएगी। टीचर को कोचिंग पढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। सरकारी स्कूल में नामांकित स्कूली बच्चे स्कूल टाइम पर कोचिंग संस्थान में पढ़ने नहीं जाएंगे।
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- स्कूलों में रील्स बनाए जाने पर रोक
शिक्षकों को रील बनाए जाने पर भी रोक है। स्कूल में रील नहीं बनाएंगे। यही नहीं प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन सरकारी टीचर नहीं पढ़ाएंगे। कोचिंग नहीं चलाएंगे। इसके साथ ही कोई भी सरकारी स्कूल में नामांकित कोई भी बच्चा स्कूल टाइम पर कोचिंग नहीं जाएगा। हालांकि, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहें बच्चों को कोचिंग क्लास करने से मनाही नहीं है। स्कूल टाइमिंग के बाद किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करेंगे।
बिहार सरकार के स्कूलों में रील्स बनाए जाने पर रोक है। डांस-ड्रामे की रील बनाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक का एनवोल्मेंट पाए जाने पर नौकरी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में शैक्षणिक कार्य का रोक नहीं है। यदि कोई बच्चों को पढ़ाई लिखाई से जुड़ा वीडियो दिखाना है दो दिखा सकते हैं, इसके लिए रोक नहीं है। हालांकि डांस और ड्रामा करते हैं तो कार्रवाई होगी। अपने घर और पार्टी पर रोक नहीं है।
स्कूल परिसर में शैक्षणिक कार्य होगा। पढ़ाई-लिखाई के लिए रोक नहीं। चाइल्ड राइट का ध्यान रखना होगा। बच्चे को दिखाना नहीं है।सरकार के आदेश को पालन कराना है। यदि कोई शिक्षक या स्टूडेंट्स सरकारी नियम को फॉलो नहीं कर रहें है तो प्रधानाध्यापक कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। यह पूरी शक्ति दी गई है।