नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ज़ारी किया पहला आदेश, जानें क्यों हो रही चर्चा
- धर्मिक स्थलों से तेज लाउडस्पीकर नहीं बज सकेंगे
शपथ ग्रहण करने के बाद मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नया आदेश जारी करते हुए लाउड स्पीकर्स पर बैन लगा दिया है। धार्मिक स्थलों सहित डीजे अब ऊंची आवाज में नहीं बजा पाएंगे।
प्रदेश के सभी धार्मिक एवं अन्य स्थलों पर अनियंत्रित ध्वनि विस्तारिक यंत्रों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस संबंध में मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है।
मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों तथा अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए।
मापदंडों के अनुरूप बजा सकेंगे : राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिए सभी जिलों में उड़नदस्ते गठित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में प्रभार ग्रहण करने के बाद इससे संबंधित प्रथम नस्ती पर हस्ताक्षर किए।
उड़नदस्तों का गठन : ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है, का निरीक्षण करेंगे तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 3 दिन में जाँच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उड़नदस्तों में जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी, संबंधित थाने का प्रभारी तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी सदस्य रहेंगे। जिले के समस्त उड़नदस्तों का नोडल अधिकारी एक जिला अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी स्तर का अधिकारी होगा, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जायेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मुख्य सचिव वीरा राणा और अनेक वरिष्ठ अधिकारी,अन्य जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। एनजीटी के ध्वनि प्रदूषण के नियमों का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया गया है। डॉ. मोहन यादव ने आज ही मुख्मयंत्र पद की शपथ ग्रहण की थी।