जानें किन 12 बालू घाटों से बालू का उठाव 16 अक्टूबर से होगा शुरू
झारखण्ड/पाकुड़ : ज़िले के समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल की अध्यक्षता में पाकुड़ जिलान्तर्गत कैटेगरी-1 बालू घाट से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-पंचायत राज पदाधिकारी श्री संजय पीएम कुजूर के द्वारा बताया गया कि पाकुड़ जिला अंतर्गत कैटेगरी-1 के कुल 12 बालू घाट है। महेशपुर प्रखंड में कुल पांच बालू घाट बांसलोई नदी के किनारे प्रखंड पाकुड़िया में कुल एक घाट ब्राह्मणी नदी के किनारे एवं प्रखंड लिट्टीपाड़ा में कुल छः घाट गुमानी नदी के किनारे स्थित है।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने कहा कि जिले में कैटेगरी-1 के लिए 12 बालू घाटों से बालू का उठाव 16 अक्टूबर से शुरू होगा। पंचायत स्तर पर गठित आठ सदस्यीय समिति बालू घाटों से बालू उठाव का संचालन करेगी। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला खनन पदाधिकारी सभी चिह्नित घाटों की मॉनिटरिंग करेंगे। बालू उठाव के लिए कई नियम व शर्ते लागू किए गए हैं। बालू उठाव को लेकर पंचायत स्तर पर आठ सदस्यीय टीम गठित की गयी है, जो बालू उठाव का संचालन करेगी। वहीं, बालू उठाव के लिए बनायी गयी समिति की निगरानी प्रखंड स्तरीय द्वारा किया जाएगा। उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि जिले के कैंटगरी-वन 12 बालू घाटों से बालू उठाव का संचालन पंचायत स्तर पर मुखिया की अध्यक्षता में गठित आठ सदस्यी टीम करेगी। समिति में मुखिया, उप मुखिया, पंचायत सचिव समेत पांच सदस्यीय टीम शामिल किए गए हैं। अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक बालूघाट से बालू उठाव की निगरानी करेंगे। नियम के तहत बालू का उठाव हो इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी प्रखंड स्तरीय टीम पर रहेगी। प्रखंड स्तरीय टीम में प्रखंड के अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक शामिल हैं। साथ ही साथ उपायुक्त ने कहा कि ट्रैक्टर के आगे पीछे नंबर प्लेट लगा रहना चाहिए एवं ट्रॉली में अतिरिक्त एंगल या पटरा लगे हुए ट्रैक्टर को बालू नहीं दें।
- किन कार्यों में कर सकेंगे बालू का उपयोग
जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री संजय पीएम कुजूर ने बताया कि बालू घाटों से उठाए गए बालू का उपयोग निजी, गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य एवं सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही होगा एवं बालू घाटों से बालू का उठाव सिर्फ ट्रैक्टर के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी कीमत पर मशीन का उपयोग नहीं होगा।
- नहीं हो सकेगा बालू का भंडारण
जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि बालू उठाव कर उसका भंडारण किसी अन्य स्थान पर नहीं किया जा सकता है। बालू घाटों से उठाए गए बालू रॉयल्टी टैक्स से मुक्त रहेगा एवं बालू घाटों में पहुंच पथ, प्रबंधन, पर्यवेक्षण आदि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित संधारण राशि ग्राम पंचायत, स्थानीय शासन द्वारा लिया जाएगा जो 100 रुपये प्रति 100 घनफुट होगा। बालू का उठाव किसी भी कीमत पर नदी में बने पुल-पुलिया के 500 से 2500 की परिधि के समीप से नहीं किया जाएगा एवं मानसून काल में बालू उठाव वर्जित रहेगा।
- पंचायत स्तर समिति की जिम्मेवारी
जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत स्तर समिति कैटेगरी-वन बालू घाट पर एक नामपट या सूचना पट लगवाएगी जिसमें बालू घाट का नाम, अंचल, मौजा, खाता, प्लांट एवं रकवा समेत ग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का नाम, मोबाइल नंबर, अब तक कुल निष्कासित खनिजों का आयतन एवं पर्वेक्षण पदाधिकारी का नाम एवं मोबाइल नंबर लिखवाना अनिवार्य होगा।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी श्री हरिवंश पंडित, जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री संजय पीएम कुजूर,जिला खनन पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार,अंचलाधिकारी अमड़ापाड़ा श्री कुमार देवेश द्विवेदी, अंचलाधिकारी महेशपुर श्री संजय कुमार सिन्हा, अंचलाधिकारी पाकुड़िया श्री मनोज कुमार, पाकुड़िया, महेशपुर,थाना प्रभारी समेत अन्य उपस्थित थे।