ब्रेकिंग : बासमती के दंपति हत्या मामले में तीन आरोपियों को हुई उम्रकैद की सजा

0
दरभंगा में बेटा ने प्रेम विवाह किया तो मां को नग्न कर पीटा; वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाया
  • बीस हज़ार का आर्थिक दंड भी
  • गंगा स्नान कर लौट रहे दंपति की पत्थर से कूच कर हुई थी हत्या
  • फैसले से असंतुष्ट परिजन जाएंगे उच्च न्यायालय

झारखण्ड/पाकुड़ : जिला अपर सत्र न्यायाधीश चौधरी अहसान मोईज की अदालत ने दम्पति हत्या मामले में तीनो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

गौरतलब हो कि लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के तालपहाडी में बासमती निवासी निताई पाल एवं उनकी पत्नी विशाखा देवी की हत्या अमड़ापाड़ा थाना अंतर्गत बासमती गांव निवासी अजित पाल, रोहित पाल व तालपहाड़ी डूमरिया निवासी रोहित पंडित ने पत्थर से कूच कर की थी। मृतक दंपति के पुत्र हरेकृष्ण पाल द्वारा लिट्टीपाड़ा थाना में विगत 16 फरवरी 2022 को थाना कांड संख्या 12/2022 दर्ज करायी थी।

 

दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया था कि उनके माता-पिता मोटरसाइकिल से गंगा स्नान करने के लिए पश्चिम बंगाल (धूलियान) गए थे। उसने यह भी बताया कि उस दिन धूलियान से उनके पिता ने फोन पर जानकारी भी दी थी कि हत्या आरोपियों ने रास्ते में कई बार एक पिकप गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया था।

आगे बताया कि गंगा स्नान कर लौटने के दौरान तालपहाड़ी के पास हत्या आरोपियों की पिकप गाड़ी ने उनके पिता की मोटरसाइकल को विपरीत दिशा की ओर से धक्का मारा। इससे उनके माता-पिता गिर गए। बाद में गाड़ी सवार तीन-चार लोगों ने उनके माता-पिता को पत्थर से कूचकर मार दिया।

 

उपरोक्त मामले में न्यायाधीश ने तीनों को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनायी।

 

 

 

  • फैसले से असंतुष्ट परिजन जाएंगे उच्च न्यायालय

आरोपी के भाई सष्टि पाल ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि वे सत्र न्यायाधीश के फैसले से संतुष्ट नहीं है। अतः वे उचित न्याय पाने हेतु जल्द ही उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे।

New Project (4)
आकाश भगत

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *