खाद्यान्न गबन मामले में पाकुड़ डीएसओ ने की बड़ी कार्रवाई

0
images (62)

 

  • उपायुक्त ने पूर्व ही निर्देश दिया था कि ससमय खाद्यान्न का वितरण किया जाना है
  • सख्त से सख्त कार्रवाई करने का पूर्व निर्देश डीएसओ को दिया था
  • राधा स्वंय सहायता समूह, अनुज्ञप्ति सं०-02/2012, पंचायत-दादपुर को खाद्यान्न गबन मामले में निलंबित एवं रद्द किया

झारखण्ड/पाकुड़ : जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री संजय कुमार दास के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए राधा स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता,पंचायत- दादपुर, प्रखंड-पाकुड, जिला – पाकुड (अनुज्ञप्ति सं०-02/2012) के खाद्यान्न गबन के मामले में निलंबित अथवा रद्द कर दिया गया है।

 

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा 25 जून को राधा स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-दादपुर, प्रखंड पाकुड़ जिला – पाकुड (अनुज्ञप्ति सं०-02/2012) का जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

 

 

  • जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नवत 

आपके द्वारा संबद्ध कार्डधारियों को समय पर नियमित खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाता है। आपके द्वारा अधिकांश कार्डधारियों को दो महीना खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है।आपके द्वारा कुछ कार्डधारियों का तीन महीना एवं कुछ कार्डधारियों को एक महीना खाद्यान्न बकाया है। जांच के क्रम में ऑफलाईन के आधार माह अप्रैल 2023 से जून, 2023 तक 135 कार्डधारियों का कुल खाद्यान्न की मात्रा 73.35 क्विंटल वितरण नहीं किया गया । यदि ऑनलाईन में देखा जाय तो अब तक आपके द्वारा 40.20 क्वीं० खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है, जो आपके दुकान में सुरक्षित रहना चाहिए था, जो नहीं है।

 

उक्त परिपेक्ष्य में अनियमितता के कारण प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए निलंबित अथवा रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त के क्रम में इस कर्यालय के दिनांक 06.07.2023 के द्वारा राधा स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत- दादपुर प्रखंड- पाकुड, जिला- पाकुड (अनुप्ति सं०-02 /2012) से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई।दिनांक 13.07.2023 तक राधा स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत दादपुर प्रखंड-पाकुड़, जिला – पाकुड़ (अनुज्ञप्ति सं०-02 / 2012 ) द्वारा इस कार्यालय को कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है और न ही कोई आवेदन समर्पित किया गया हैं। पूर्व में भी आपके द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में इस कार्यालय के माध्यम से स्पष्टीकरण करते हुए निलंबित किया गया था। कार्डधारियों के ब्यान के आधार (ऑफलाईन) विक्रेता द्वारा ससमय खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने, माह अप्रैल 2023 से जून, 2023 तक 135 कार्डधारियों का कुल 73.35 क्वींटल खाद्यान्न वितरण नहीं करने एवं खाद्यान्न वितरण में अनियमितता जो झारखण्ड जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2022 के अध्याय IV कंडिका 20 का (xviii) का ख एवं छ का उल्लंघन का मामला बनता है। अतः राधा स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-दादपुर, प्रखंड-पाकुड, जिला – पाकुड (अनुज्ञप्ति स०-02 /2012 ) को झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश. 2022 के अध्याय IV के धारा 20 (xix) के तहत् तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

 

झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश – 2022 की कंडिका 31 के तहत् प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पाकुड़ को निदेश दिया जाता है कि राधा स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत दादपुर प्रखंड – पाकुड़, जिला – पाकुड (अनुज्ञप्ति सं०-02 / 2012 ) के पास वितरण हेतु यदि सामग्री अवशेष है तो संबंधित कार्डधारियों के बीच वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा राधा स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबद्ध कार्डधारियों को सबसे नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंद्ध करने का प्रस्ताव तीन दिनों के अंदर देना सुनिश्चत करेंगे साथ ही राधा स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-दादपुर प्रखंड-पाकुड़, जिला-पाकुड़ (अनुज्ञप्ति सं०-02 / 2012 ) को निर्गत E-pos मशीन उनसे वापस लेकर सम्बद्ध होने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेता को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

 

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ को निदेश दिया कि राधा स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली व पंचायत- दादपुर, प्रखंड- पाकुड़, जिला- पाकुड (अनुज्ञप्ति स० -02/2012) के पास ऑफलाईन आवंटन वितरण एवं अवशेष खाद्यान्न भंडार 73.35 क्वी० एवं ऑनलाईन आवंटन, वितरण एवं अवशेष खाद्यान्न भंडार 40.20 क्वी० लंबित है पुनः ऑनलाईन/ऑनलाईन अवशेष खाद्यान्न का आकलन कर वसूल करते हुए संबद्ध विक्रेता को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि ऑकलित खाद्यान्न संबद्ध विक्रेता को उपलब्ध नहीं कराते है तो उससे समतुल्य राशि ई-पॉस में परिलक्षित दर पर जितनी राशि होगी उतनी राशि वसूलनीय हेतु निलाम पत्र वाद के साथ साथ प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

New Project (4)
आकाश भगत

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *