मिठाई की ट्रे पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट नहीं तो लगेगा जुर्माना
मिष्ठान विक्रेताओंं को अब काउंटर के अंदर रखी ट्रे पर मिठाई की एक्सपायरी डेट लिखनी हाेगी। मिठाई के डिब्बे पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखनी होगी। नई व्यवस्था लागू हो गई है। यह प्रावधान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने किया है, ताकि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की मिठाई मिल सके।
निर्देशों के मुताबिक मिठाई सेंटर संचालक और मिठाई कारोबारियों को खाद्य पदार्थ के खराब होने की तारीख स्वयं लिखनी होगी। व्यापारी एक्सपायरी डेट गलत न लिखें, इसके लिए दुकानों व उनकी किचन का खाद्य सुरक्षा अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा तारीख गलत लिखने जैसी शिकायतों की जांच, खाद्य पदार्थ के सैंपल टेस्ट से होगी।
इसके चलते कई दिन पुरानी मिठाई बेचना अब संभव नहीं हाेगा। खुले रूप से बिकने वाली मिठाई की भी एक्सपायरी डेट बतानी पड़ेगी। उन्हें बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के ट्रे पर उसके बनने की तिथि, एक्सपायरी डेट के साथ दाम भी लिखना होगा।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ग्राहकों के सेहत की सुरक्षा को देखते हुए नए मानक तय किए हैं। नए नियम व मानक से दुकानदारों की दिक्कत बढ़ेगी। सबसे अहम यह है कि नियम का पालन न करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। उल्लंघन करने पर गंभीरता के अनुरूप पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मिठाई व्यापारियों के मुताबिक अभी तक पैकेज्ड मिठाई पर तो उसके उपयोग की मियाद लिखी रहती थी, लेकिन अब ओपन में बिकने वाली मिठाई पर भी इसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहेगी। विक्रेता जिस तरह मिठाई के ट्रे पर रेट लिखते हैं, वैसे ही एक्सपायरी डेट भी लिखना होगी।
यदि विक्रेता तारीख नहीं लिखता है तो उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यदि विक्रेता डेट गलत डालता है या तय मियाद से पहले ही मिठाई खराब हो जाती है तो गलत जानकारी देने व शिकायत मिलने पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ग्राहक खाद्य अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं।
सरकार जल्द ही खाने-पीने के सामान की पैकिंग व्यवस्था को बदलाव कर रही है। नया नियम लागू होने के बाद खान-पीने की चीजों की पैकेजिंग पूरी तरह बदल जाएगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक, खाने-पीने की चीजों की पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, प्लास्टिक और टिन का इस्तेमाल किया जाता है।