सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब विद्यालय में जींस टी-शर्ट और लेगिंग नहीं पायेंगे पहन, लगा बैन

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  • नया ड्रेस कोड लागू 

असम सरकार ने स्कूली शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। असम सरकार ने कहा कि परिधान संबंधी नियम तय करते हुए कहा है कि कुछ शिक्षकों को ऐसे कपड़े पहनने की ‘आदत’ है जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य नहीं लगते। सरकार ने कहा है कि सरकारी शिक्षक चाहे पुरुष हों या महिलाएं, दोनों स्कूल में टी-शर्ट, जींस और लेगिंग्स पहनकर न आएं।

 

 

शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षकों को सौम्य रंग वाल ‘औपचारिक’ परिधान पहनकर ही कक्षाओं में शिक्षण कार्य करना चाहिए और उन्हें ‘पार्टी’ आदि में पहने जाने वाले परिधान नहीं पहनने चाहिए।

 

 

शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने आदेश शनिवार को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि मैं स्कूल के शिक्षकों के लिए परिधान संबंधी नियमों के बारे में स्पष्टता के लिए अधिसूचना साझा कर रहा हूं।

 

 

अधिसूचना में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कुछ शिक्षकों को “अपनी पसंद की परिधान पहनने की आदत होती है जो कभी-कभी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार्य नहीं लगते।’’

 

 

 

 

 

निर्धारित परिधान नियम के अनुसार, पुरुष शिक्षकों को ‘औपचारिक’ परिधान ही पहननी चाहिए, जिसमें ‘फॉर्मल’ शर्ट-पैंट स्वीकृत परिधान है, वहीं महिला शिक्षकों को “सलवार सूट/साड़ी/मेखेला-चादर” पहना चाहिए, न कि टी-शर्ट, जींस और लेगिंग जैसे परिधान।

 

 

आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त आदेश का सभी संबंधितों द्वारा पालन किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के शिक्षा मंत्री डॉ. रानोज पेगू ने कहा कि असम सरकार सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक स्कूल रूल बुक शुरू करने जा रही है, जिसमें स्कूल को कैसे मैनेज किया जाए और कक्षाएं कैसे संचालित की जाएं।

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आकाश भगत

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