Aircel Maxis | दिल्ली की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे को नियमित जमानत दी

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को एयरसेल-मैक्सिस सौदे के संबंध में क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा दायर भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में नियमित जमानत दे दी।
अदालत, जिसने पहले मामले में दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत दी थी, ने दोनों मामलों में एक-एक लाख रुपये के जमानत बांड को स्वीकार कर लिया और नियमित जमानत दे दी।

इसे भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता सेनानियों पर दिल्ली सरकार के इश्तहारों में ‘भूल’ स्वीकार की

आरोपियों ने मामले में अदालत के समक्ष पेश होने के बाद राहत का अनुरोध करते हुए अपने वकील अर्शदीप सिंह के माध्यम से आवेदन दिया था।
इससे पहले, अदालत ने एजेंसियों को एयरसेल-मैक्सिस मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। इसे 2006 में मंजूरी दी गई थी जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

इसे भी पढ़ें: प्रेगनेंसी के दौरान संबंध बनाने को लेकर क्या आपके दिमाग में भी हैं सवाल? जवाब जाने के लिए पढ़िए

न्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सौदे को मंजूरी दी थी और इससे उन्हें भी फायदा मिला था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed