Delhi Riots Case: सोनिया, राहुल समेत बीजेपी नेताओं को HC ने जारी किया नोटिस

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फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में राजनेताओं द्वारा कथित विवादास्पद बयान (Hate Speech)  देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को ताजा नोटिस जारी किया है। मंगलवार को दिल्ली दंगा हेट स्पीच मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी नोटिस भेजकर उनसे दंगा मामले में पक्षकार के रूप में केस चलाने को लेकर सवाल पूछे हैं।
दिल्ली हिंसा से जुड़ी कई याचिकाएं दायर की गई है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और अन्य को ताजा नोटिस जारी किए।
कोर्ट नए नए संशोधित पक्षों को आरोपी के रूप में बुलाने के लिए वकील पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा यह सिर्फ प्रस्तावित प्रतिवादी हैं, वे आरोपी नहीं हैं। हम उनका जवाब मांग रहे हैं क्योंकि आपने के खिलाफ आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील को कई कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के पते देने की सलाह दी, जिन्होंने अभी तक उनके पते नहीं ढूंढे हैं उनका नाम छोड़ दिया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के के नेता मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, एमआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान और कार्यकर्ता हर्ष मंदर समेत अन्य को भी नोटिस जारी किया। इस मामले में आगे की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
 
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान  2020 में  दिल्ली में दंगे हुए थे। इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

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