नाबालिग लड़की का बलात्कार कर बनाया अश्लील वीडियो, कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा
उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने दो साल पहले एक नाबालिग किशोरी का बलात्कार करने और उसका अश्लील वीडियो बनाने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है।
यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) कानून संबंधी अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दोषी सूरज सरोज पर 51,000 रुपए जुर्माना भी लगाया।
यह घटना यहां संग्रामपुर पुलिस थाना इलाके में हुई। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सरोज उसकी 15 वर्षीय बेटी को जबरन एक मुर्गीपालन फार्म ले गया और 25 जनवरी, 2020 को उससे बलात्कार किया।
शिकायत के अनुसार, सरोज ने अपने एक सहयोगी की मदद से अपने इस कृत्य का वीडियो भी बनाया और पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को जानकारी दी, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
इस शिकायत के आधार पर 29 जनवरी, 2020 को सरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए सरकारी वकील सी एल द्विवेदी ने सरोज के खिलाफ पांच गवाह और अन्य सबूत पेश किए। पुलिस ने अभी तक उस आरोपी की पहचान नहीं की है, जिसने वीडियो बनाने में सरोज की मदद की थी।