ध्वनि मत से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना असंवैधानिक नहीं: नाना पटोले

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मुंबई। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव ध्वनि मत से होगा और सरकार की योजना मंगलवार को यह चुनाव कराने की है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने स्पष्ट किया कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव ध्वनि मत से कराने का निर्णय असंवैधानिक नहीं है। ऐसी रिपोर्ट है कि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने राज्य सरकार को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि ध्वनि मत से चुनाव कराना असंवैधानिक है। सोमवार को विधानभवन में पत्रकारों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पटोले ने यह बात बात कही। 

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पटोले ने आगे कहा कि विधायिका के पास नियमों को बदलने की शक्ति है, जिसके अनुसार विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने ध्वनि मत से चुनाव की वही प्रक्रिया अपनाई है, जो लोकसभा में लागू है । यही परंपरा अन्य राज्यों में भी निभाई जाती है। महाराष्ट्र में भी विधान परिषद के अध्यक्षों का चुनाव आवाज से होता है। इसलिए, विधायिका द्वारा लिया गया निर्णय असंवैधानिक नहीं है और ऐसा पत्र राज्यपाल को भेजा जाएगा। पटोले ने कहा कि यह पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल की आड़ में एक छिपे हुए एजेंडे के तहत विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को नहीं होने देना चाहती है। 

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उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्षपद के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. लेकिन बीजेपी जानबूझकर राज्यपाल के जरिए इसमें बाधा डाल रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने तीन साल में लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं चुना, जनता उनका असली चेहरा जानती है।

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