कोरोना के खतरे को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किये यात्रा के नए दिशानिर्देश
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दैनिक कोविड -19 मामलों में ताजा उछाल के मद्देनजर हवाई यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ओमिक्रॉन संस्करण के कारण होने वाले कोरोना वायरस के दैनिक संक्रमण के मामलों में तेजी को देखते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व वाले मंत्रालय ने नए दिशानिर्देशों को गुरूवार को ट्विटर पर साझा किया, जिसमें नई गाइडलाइन के साथ साथ यात्रियों से सफर के वक्त सभी जरुरी उपाय करने के लिए कहा गया है।
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घरेलू या विदेश य़ात्रा से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कुछ नियम तय किये गए हैं।स्वास्थ्य जांच राज्यों से आने वाले यात्रियों का रैंडम सैंपल कलेक्शन, किया जाएगा। मामलों में तेजी को देखते हुए सैंपल लेने के बाद बाहर निकलने की इजाजत की इजाजत दी जाएगी।सभी यात्रियों को आगमन के बाद थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा।जिनके पास पकड़ने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट है, उन्हें जिन संबंधित राज्य में जाना है या वो जिस राज्य में आए हैं उन राज्यों के कोविड दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- क्वारंटाइन के नियम
जिन यात्रियों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है, उन यात्रियों को घर या कोविड देखभाल केंद्र (सीसीसी)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)/अस्पताल में 10 दिनों के लिए खुद को क्वारंटाइन करना होगा।अंतर्राष्ट्रीय सफर से आने वाले यात्री (एएआई) की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके विस्तृत दिशा-निर्देश पढ़ सकते हैं। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना आवश्यक है।
सभी यात्रियों को आगमन के बाद थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। गंतव्य हवाई अड्डों/राज्यों के आगमन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराना आवश्यक है।आपको बता दें कि, देश में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करोना के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। देशभर में कोरोना के नए वैरियंट ओमिक्रोन के मामले 300 क पार हो गए हैं।