कोरोना बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर ही रही है, झारखण्ड सरकार तो राहत दे : उच्च न्यायालय

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  • हजारो बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से एसोसिएशन ने बचाया : रामरंजन

झारखण्ड/राँची (आकाश भगत) : झारखण्ड शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि कक्षा आठवीं बोर्ड में जो विद्यालय बाल एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (प्रथम संशोधन) 2019 के तहत मान्यता हेतु ₹25000 का चालान जमा किए हैं उन्हीं के बच्चे कक्षा आठवीं बोर्ड में बैठेंगे, जो विद्यालय मान्यता हेतु चालान जमा नहीं करेंगे, उनके बच्चे को कक्षा आठवीं बोर्ड परीक्षा देने से वंचित किया जाएगा।

 

 

धनबाद, पाकुड़,पलामू एवं गिरिडीह के उस पत्र के खिलाफ झारखण्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद, पाकुड़, पलामू एवं गिरिडीह सहित शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एवं झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल, राँची को स्पीड पोस्ट द्वारा पत्र प्रेषित कर उच्च न्यायालय, राँची के आदेश सहित आवश्यक कागजात लगाते हुए लिखा था कि आप एसोसिएशन के सदस्य विद्यालय के बच्चों को आठवीं बोर्ड परीक्षा में शामिल करें, अन्यथा उच्च न्यायालय, राँची में अवमानना का केस दायर करने हेतु एसोसिएशन को बाध्य होना पड़ेगा।

 

 

कोई सुनवाई नहीं होने के कारण अन्तोगत्वा दिनांक 7.12.2021 को अवमानना का केस दायर किया गया, 14 एवं 22 दिसम्बर को सुनवाई हुई, सरकार की ओर से अधिवक्ता ने शपथ पत्र दायर न करते हुए डेट ले लिया, दिनांक 23 दिसम्बर को सुनवाई चल रही है।

 

 

ज्ञात हो कि झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ,राँची के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रथम संशोधित नियमावली-2019 के खिलाफ रिट याचिका संख्या डब्लू.पी.(सी.)-5455/2019 , 10 अक्टूबर 2019 को दायर किया गया था, जिसमें एसोसिएशन के सदस्य विद्यालय पर किसी तरह की पीड़क कारवाई करने हेतु रोक लगाया गया था।

 

 

 

सरकार के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने पत्रांक 2465 दिनांक 22.12.2021 को निर्गत आदेश के द्वारा प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को कक्षा आठवीं बोर्ड में सभी गैर मान्यता प्राप्त जिन्हें यू डाइस प्राप्त है उनके बच्चे कक्षा आठवीं बोर्ड में शामिल करने का आदेश दिया है।

 

 

 

कोर्ट ने कहा यह कार्य एसोसिएशन के द्वारा प्रेषित पत्र के प्राप्त होते ही भेजना चाहिए, बच्चों के भविष्य को अन्धकार में नहीं रखना चाहिए। कोरोना बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर ही रही है, झारखण्ड सरकार तो राहत दे।

 

 

 

झारखण्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, राँची के प्रदेश महासचिव ने कहा कि हजारो बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से एसोसिएशन ने बचाया और यह एसोसिएशन की जीत है।

 

 

 

झारखण्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, राँची के समस्त सदस्य विद्यालय जिन्हें यू डाइस प्राप्त है के सभी विद्यार्थियों को जैक आठवीं बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल करने का आदेश शिक्षा सचिव झारखण्ड सरकार ने दी।

 

आकाश भगत

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