हिजाब के चलते रद्द हुआ आवेदन तो खटखटाया कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा, 7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

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कोलकाता। हिजाब पहने हुई तस्वीरें देने के कारण महिला कांस्टेबल पद का आवेदन खारिज हो गया। जिसके बाद कुछ आवेदनकारियों ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले साल कोलकाता पुलिस ने करीब 8,500 कांस्टेबल की नियुक्तियों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसके बाद हिजाब पहने हुए कुछ आवेदनकारियों ने अपनी तस्वीरें लगाईं थीं। 

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पिछले साल निकाली गईं 8,500 भर्तियों में पुलिस कांस्टेबल के लिए 1192 पद थे। कथित तौर पर उन तमाम आवेदनों को खारिज कर दिया गया जिनके आवेदन के साथ हिजाब पहने तस्वीरें थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनामणि खातून, हफीजा खातून और कई अन्य आवेदनकारियों ने 24 सितंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके दो दिन बाद 26 सितंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी।

न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष के अधिवक्ता चैताली भट्टाचार्य ने दलील दी कि पुलिस एक अनुशासित बल है और कानून कहता है कि सिर ढकने वाली किसी तस्वीर के साथ आवेदन नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। 

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वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता बिकाश रंजन भट्टाचार्य और फिरदौस शमीम ने कहा कि यह एक धार्मिक प्रथा है। इस आधार पर किसी को भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है। न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अब इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

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