किराएदारों के लिए खुशखबरी ! क्या आप भी किराएदार है, तो जरूर पढ़ें

- मॉडल टेनेंसी एक्ट को जारी करने की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किरायेदारी से संबंधित मॉडल टेनेंसी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया जा रहा है।
मॉडल टेनेंसी एक्ट ग्रामीण और शहरी दोनों जगह के लिए मॉडल उपलब्ध कराएगा। यह रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी के लिए टेम्पलेट उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मॉडल टेनेंसी एक्ट सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजी जाएगी, वो निर्णय लेंगे कि इसे कैसे लागू करना चाहते हैं। बहुत सालों से इसपर चर्चा जारी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहां 1 करोड़ से ज्यादा आवास खाली पड़े हैं।
देशभर में किराये पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा। गौरतलब है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिए किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा।
- किरायेदार को मिलेंगे कई अधिकार
इस कानून को लागू कराने का अधिकार राज्यों पर होगा। नया कानून बनने से किरायेदार के साथ-साथ मकान मालिक को भी कई अधिकार मिलेंगे। मकान या प्रॉपर्टी के मालिक और किरायेदार में किसी बात को लेकर विवाद होता है, तो उसे सुलझाने का दोनों को कानूनी अधिकार मिलेगा। कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। मकान मालिक भी किरायेदार को परेशान कर घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। इसके लिए जरूरी प्रावधान बनाए गए हैं।