पाकुड़ शहर में नाइट कर्फ्यू के तहत दुकानों को करवाया गया बंद
- कई दुकानदारों को अधिकारियों के द्वारा मिली चेतावनी
- गाइडलाइन नहीं मानने वाले दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील की जाएगी
झारखण्ड/पाकुड़ : राज्य में कोविड-19 के बढ़ रहे प्रकोप के बीच राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइन के तहत रात के 8:00 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में गुरुवार को पाकुड़ शहर के दुकानों को प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारियों के द्वारा बंद करवाया गया।
सिविल एसडीओ प्रभात कुमार, पाकुड़ एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, सदर सीओ आलोक बरण केसरी एंव नगर थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव पुलिस के जवानों और नगर परिषद के कर्मियों ने पाकुड़ शहर के भगत पाड़ा, हाटपाड़ा, बिरसा चौक ,अंबेडकर चौक, हरिणडंगा बाजार, गांधी चौक, रेलवे फाटक कालिकापुर में अभियान चलाते हुए दुकान को बंद करवाया।
अभियान के दौरान प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को देखते हुए सभी दुकानदार अपने-अपने दुकान के शटर को नीचे गिरते देखे गए। मिनटों में ही पाकुड़ शहर की सभी दुकानें समय पर बंद हो गई। कई दुकानदारों को अधिकारियों के द्वारा चेतावनी देते हुए तय समय पर दुकान बंद करने का निर्देश दिया गया।
मौके पर मौजूद सिविल एसडीओ प्रभात कुमार के द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य सरकार के लिए गए दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन कराने को लेकर पाकुड़ शहर की सभी दुकानों को तय समय पर बंद करवाया गया। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन नहीं मानने वाले दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील की जाएगी। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी गतिविधि पूरी तरह से बंद रहेगी।