ब्रेकिंग : टैरिफ पर ट्रंप को अदालत से झटका
अमेरिका की एक अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ गैरकानूनी करार दिया। अदालत का यह फैसला उस नीति को बड़ा झटका है, जिसमें ट्रंप ने टैरिफ को अपनी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक रणनीति का अहम हथियार बनाया था। हालांकि, ये टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।
मॉर्निंग न्यूज़
- श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा, राम जन्मभूमि मंदिर अपने पूर्णता की ओर है। प्रतिमाएं स्थापित हो गई हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब अंतिम कार्यक्रम ध्वजारोहण है। हम 25 नवंबर को राम विवाह पंचमी पर ध्वजारोहण के बारे में विचार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं।
- पीएम मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन, सेंडाई शहर तक बुलेट ट्रेन में करेंगे सफर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का दौरा भी करेंगे।
- रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे।
- टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। अधिकांश टैरिफ को बताया गैरकानूनी। अदालत ने कहा है कि ये टैरिफ 14 अक्तूबर तक लागू रहेंगे, ताकि ट्रंप प्रशासन के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय रहे।
