झारखण्ड विकास परिषद द्वारा किशोरियों को प्रखंड के सभी विभागों का करवाया गया भ्रमण
झारखण्ड/पाकुड़, अमड़ापाड़ा : ज़िले के अमड़ापाड़ा प्रखण्ड में आज सोमवार को झारखण्ड विकास परिषद द्वारा एक दिवसीय किशोरियों का प्रखंड के सभी विभागों का भ्रमण कार्यक्रम करवाया गया।
सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी अमड़ापाड़ा प्रमोद गुप्ता सभी किशोरियों से मिले एवं उन्होंने कहा कि प्रखंड में दो तरह के मुख्य विभाग हैं, जिसमें से अंचल का काम रेवेन्यू एवं जाति आवासीय से संबंधित है एवं प्रखंड का काम विकास से संबंधित है जैसे मनरेगा, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, बाल विकास परियोजना विभाग आदि के बारे में किशोरियों को अवगत कराया।
प्रखंड अंचलाधिकारी मो. औसफ अहमद खान ने अंचल के कार्यक्रमों के बारे में जैसे जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, भूमि संरक्षण, रिवेन्यू के बारे में किशोरियों को अवगत कराया और कहा कि कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमारे कार्यालय में आकर हमसे मिलकर समस्या का समाधान करवा सकते हैं।
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उसके बाद मनरेगा विभाग के सुमन कुमार ने मनरेगा कानून के बारे में बताया कि यह 100 दिन काम का अधिकार हमें कानून देता है। इसके लिए जॉब कार्ड का आवेदन, बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड के साथ आप काम का आवेदन अपने नजदीकी पंचायत में रोजगार सेवक के पास कर सकते हैं एवं रोजगार सेवक द्वारा 15 दिनों के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर काम उपलब्ध करवाएगा। काम उपलब्ध नहीं करवाने पर मुआवजा देने का भी प्रावधान है।
वहीं शिक्षा विभाग के बीपीओ सनातन मुर्मू ने शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जैसे छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, मध्याह्न भोजन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की नामांकन प्रक्रिया एवं शिक्षा अधिनियम अधिकार 2009 के बारे में बताया।
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बाल विकास परियोजना के एलएस मोनिका कुमारी ने परियोजना द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जैसे – किशोरी समृद्धि योजना, मातृ बंधन योजना, मैया सम्मान योजना एवं सावित्रीबाई फुले योजना के लाभुक की पात्रता, उम्र, फॉर्म एवं संलग्न कागजात एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।
वहीं अमड़ापाड़ा थाना के प्रभारी अनूप रोशन भेगरा ने सभी किशोरियों का थाना परिसर में स्वागत किया एवं उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एकमात्र झारखण्ड विकास परिषद संस्था है जो किशोरियों के हक एवं अधिकार के लिए काम कर रही है।
मौके पर उन्होंने किशोरियों को पोक्सो एक्ट अधिनियम 2012 कानून के सभी धाराओं को विस्तार पूर्वक बताया एवं इस दौरान उन्होंने कहा इस कानून के तहत पीड़िता की जानकारी पूर्णत: गुप्त रखी जाती है जिससे उन पर बुरा प्रभाव न पड़े।
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इस दौरान किशोरियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें समझाया गया कि आपके साथ यदि कोई छेड़खानी या मारपीट हो तुरंत 112 एवं 100 पर कॉल कर बेझिझक उनकी सूचना दें जिससे कार्यवाही हो सकें।
मौके पर कलझोर, पड़ेरकोला, केरमा, सिजुआ, अम्बाजोड़ा, चिलगोजोरी, कमरडीहा, सालपतरा के कुल 30 किशोरियों ने इस प्रखंड भ्रमण कार्यक्रम में भाग लिया। इस भ्रमण कार्यक्रम में झारखंड विकास परिषद के मार्टिना हेंब्रम, मिनी सोरेन, कनकलता, दुलड़ हेम्बम, मेरी सोरेन उपस्थित थी।

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