पाकुड़ जिला में अवैध रूप से घुसपैठ की रोकथाम को लेकर शिकायत कोषांग का हुआ गठन, जानें कहां करें शिक़ायत

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झारखण्ड/पाकुड़ : जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र अन्तर्गत अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले विदेशी नागरिकों के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु शिकायत कोषांग का गठन किया जाता है।

 

 

कोषांग का शिकायत नम्बर- 06435 222064/1950, मो०- 9262216191 होगा, यह नंबर 24×7 कार्यरत रहेगा।

 

 

कोई भी व्यक्ति जारी नम्बर पर पाकुड़ जिला के क्षेत्रान्तर्गत विदेशी नागरिकों के अवैध घुसपैठ के संबंध में सूचना/शिकायत दर्ज करा सकते है। कोषांग में कार्यरत कर्मी एक पंजी संधारित करेंगे जिसमें शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम, पता एवं मोबाईल नं० तथा शिकायत का ब्यौरा की प्रविष्टि करेंगे।

 

 

प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, पाकुड़ को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नोडल पदाधिकारी प्राप्त शिकायतों को जॉच हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को उपलब्ध करायेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ मामलों की गंभीरतापूर्वक जॉच करते हुए जॉच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध करायेंगे।

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