दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

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  • प्रभारी अनुमण्डल दण्डाधिकारी पाकुड़ द्वारा जारी की गयी निषेधाज्ञा

झारखण्ड/पाकुड़ : लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की निर्वाचन की तिथि की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 16.03.2024 को कर दी गई है।

 

 

इस क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, झारखण्ड, रॉची के आलोक में आदर्श आचार संहिता व विधि-व्यवस्था का संधारण किया जाना है। अतः लोकसभा (आम) निर्वाचन-2024 की निर्वाचन की तिथि की घोषणा से निर्वाचन समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू है। इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान असामाजिक तत्व एवं अन्य लोगो के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं भीड़ जमा होने से विधि-व्यवस्था भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

 

 

उपरोक्त स्थिति में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं शांति व्यवस्था तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखने एवं लोकसभा (आम) निर्वाचन-2024 को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के निमित मैं गोपाल कृष्ण कुँवर, प्रभारी अनुमंडल दण्डाधिकारी, अनुमंडल-पाकुड़ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक- 16.03.2024 से अगले आदेश तक पाकुड़ अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू करता हूँ।

 

 

01. किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक भाषाई समुदायों के बीच मतभेदो को बढ़ावा मिले या घृणा की भावना उत्पन्न हो या तनाव पैदा हो।

 

02. जब अन्य राजनैतिक दलों द्वारा आलोचना की जाय, तब यह उनकी नीतियों और कार्यक्रम तथा पूर्व कार्य तक ही सिमित होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं कि जानी चाहिए, जिसका संबंध व्यक्त्ति एवं सार्वजनिक क्रिया-कलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जाय, जो ऐसे आरोपों पर आधारित हो. जिनकी सत्यतता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गयी बातों पर आधारित हो।

 

 

03. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी मत प्राप्त करने के लिए जाति या साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं कर सकेंगा। मंदिरो, मस्जिदों, गिरजाघरों अथवा पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिए उपयोंग नहीं किया जा सकेगा।

 

04. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी मतदाताओं के प्रति रूपेण, रिश्वत, प्रलोभन,धमकी, मतदाताओं को मुफ्त परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध कराना जैसे चुनावी अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण नहीं करेगें।

 

05. कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी मतदान समाप्त होने के 48 घंटा पूर्व से कोई सार्वजनिक सभा, बैठक अथवा प्रचार-प्रसार का कार्य नहीं करेंगे अथवा मतदान केंन्द्र के 100 मी० की दूरी तक किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे अथवा झंण्डा, बैनर आदि नहीं लगायेंगे।

 

06. कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी जनसामान्य के जीवन एवं दैनन्दिन कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न अथवा बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के शांति पूर्ण एवं विघ्न रहित दैनन्दिन जीवन के अधिकार का आदर करेंगे, चाहे वे उनके राजनैतिक विचारों या कार्यों के विरूध ही क्यों न हो। व्यक्तियों के विचारों या कार्य करने का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन अथवा धरणा आदि नहीं करेंगे।

 

 

07. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी किसी सार्वजनिक स्थान पर झण्डा, बैनर, पोस्टर होडिंग अथवा दिवार लेखन का कार्य नहीं करेंगे।

 

08. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी झण्डा, बैनर, पोस्टर होडिंग अथवा दिवार लेखन का कार्य के लिए किसी व्यक्तिगत भूमि, भवन, अहाते, दिवार आदि का उनकी बिना लिखित अनुमति के उपयोग नहीं करेंगे।

 

09. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी बिना पूर्व अनुमति के सभा, जुलूस, रैली आदि का आयोजन नहीं करेंगे। ऐसे आयोजनों के लिए प्राप्त अनुमति की सूचना संबंधित थाना को समय पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक व्यवस्था की जा सकें।

 

10. कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी प्रचार-प्रसार अथवा अन्य कार्य के लिए बिना पूर्व अनुमति एवं निर्धारित संख्या से अधिक वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

 

11. कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी प्रचार-प्रसार अथवा अन्य कार्य के लिए बिना पूर्व अनुमति के अथवा निर्धारित संख्या से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकता है। अनुमति के पश्चात भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के बीच नहीं किया जा सकता है।

 

12. कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे अन्य दलों द्वारा आयोजित सभा, जुलूस आदि में बाधा उत्पन्न हो।

 

 

 

13. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सरकारी गेस्ट हाउस आदि अथवा उसके परिसर का उपयोग राजनैतिक बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेन्स अथवा प्रचार-प्रसार आदि के लिए नहीं कर सकता है।

 

14. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी प्रचार-प्रसार आदि के लिए प्लास्टिक / पॉलिथीन के प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।

 

15. कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अस्त्र-शस्त्र अथवा आग्नेयास्त्र का प्रदर्शन / उपयोग नहीं कर सकता है।

 

16. पाँच से अधिक व्यक्तियों को एक जगह पर एकत्रित होने, घातक हथियार लेकर चलने, मजमा लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।

 

 

17. कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, केबल नेटवर्क, एफ०एम० रेडिओ अथवा सोशल मिडिया में कुछ भी ऐसा प्रकाशित/पोस्ट नहीं कर सकते है, जिससे आदर्श आचार संहिता अथवा लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन हो।

 

18. यह निषेधाज्ञा आदेश शादी-विवाह, त्योहार एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।

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आकाश भगत

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