ब्रेकिंग : जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने महेशपुर के दो जन वितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति किया रद्द

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  • महिला मंडल बागतीपड़ा द्वारा गलत तरीके से नाम बदल कर दुकान का संचालन करने पर पूछा स्पष्टीकरण

झारखण्ड/पाकुड़ : आदेश के अहवेलना करने के मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने महेशपुर प्रखंड के दो जन वितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया है। अर्जुनदाहा पंचायत के निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकान गाथाव बाहा स्वयं सहायता समूह अनुज्ञप्ति संख्या-53/2009 एवं महेशपुर पंचायत के निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकान गुलेनहारा बेगम अनुज्ञप्ति संख्या-02/94 द्वारा दुकान चालू करने को लेकर आज तक कोई आवेदन समर्पित नहीं किया गया।

 

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी महेशपुर द्वारा दुकान चालू करने संबंधी आवेदन की भी मांग की गयी। बावजूद उक्त जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा चालू करने को लेकर आज तक कोई आवेदन समर्पित नहीं किया गया।

 

जिसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण का जवाब नफ़हीं देने, विभागीय पत्रचारों का जवाब नहीं देने एवं उच्चधिकारी के आदेश के अवहेलना एवं दुकान चालू हेतु अभिरूचि नहीं देखने को लेकर कार्रवाई करते हुए झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश 2022 के अध्याय IV के धारा(xix) के तहत तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया है।

 

 

वहीं महेशपुर पंचायत के जन वितरण प्रणाली दुकान महिला मंडल बागतीपड़ा अनुज्ञप्ति संख्या- 07/09 द्वारा गलत तरीके से सहेली स्वयं सहायता समूह के नाम से दुकान संचालन करने को लेकर जिला आपूर्ति स्पष्टीकरण पूछा गया है।

 

 

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर उक्त जन वितरण प्रणाली की दुकान पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई है।

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