उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड ने गौतमबुद्ध नगर के 51 अस्पतालों को जारी किया नोटिस

नोएडा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गौतमबुद्ध नगर जिले के 51 अस्पतालों को कचरा निस्तारण की अनिवार्य अनुमति नहीं होने पर नोटिस जारी किया है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गौतमबुद्ध नगर में तैनात क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन-2016 के तहत अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर और पैथोलाजी लैब से निकलने वाले किसी प्रकार के जैव चिकित्सा कचरे का निस्तारण किया जाता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य है।

इसे भी पढ़ें: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यों से एटीएफ पर वैट घटाकर एक से चार फीसद के दायरे में लाने की अपील की

उन्होंने बताया कि शहर में 51 ऐसे अस्पताल हैं, जिनके पास अनुमति नहीं है। इनमें दो बड़े सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं। सभी अस्पतालों को 10 दिनों के भीतर अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। अगर समय से इन अस्पतालों ने अनुमति प्राप्त नहीं कि तो इन अस्पतालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिले के तीन बड़े होटलों को भी नोटिस जारी किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *