बकरीद पर केरल की विजयन सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी 3 दिन की छूट, SC ने जारी किया नोटिस

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केरल सरकार ने बकरीद के मौके पर नियमों में छूट दी। बकरीद के लिए केरल सरकार के नियमों में 20 जुलाई तक छूट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर सुनवाई के दौरान केरल सरकार से पूछा कि बकरीद पर तीन की छूट क्यों दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि इस मामले की सुनवाई कल पहले नंबर पर लिस्ट में लगाई जाए। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में बताया गया है कि जब केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियों में ढील क्यों दी गई है। इधर केरल सरकार के फैसले का विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने भी आलोचना की है।

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वहीं वीएचपी का दावा है कि कोरोना की वजह से जब कांवड़ पर रोक लगाई जा सकती है तो केरल सरकार को भी ऐसी इजाजत नहीं देनी चाहिए। वीएचपी के आलोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम मर्यादित संख्या में कांवड़ निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट की बात को समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जीवन के अधिकार को बड़ा मानते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। इन सारी बातों के बावजूद केरल के मुख्यमंत्री ने ईद के तीनों दिन कोई प्रतिबंध नहीं रखने का फैसला किया।  

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