ब्रेकिंग : 175 प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, 2 ही दरें 5% और 18%

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  • नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी

जीएसटी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जीएसटी पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी की 2 स्लैब दरों को हटाया जाएगा। 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स दर को खत्म किया गया है। बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

 

 

पश्चिम बंगाल वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने से कुल राजस्व नुकसान 47,700 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

 

वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा

पाउडर दूध, पिज्जा पर जीरो फीसदी जीएसटी

हेयर ऑयल, साबुन आदि पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।

रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे।

‘पीएम मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की दिशा तय की।

अब सिर्फ 5 और 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब ही रहेंगे

12 फीसदी और 18 फीसदी टैक्स स्लैब खत्म

लग्जरी और तंबाकू उत्पाद पर 40 प्रतिशत टैक्स

जीएसटी काउंसिल ने दो टैक्स स्लैब को दी मंजूरी
 

 

 

जीएसटी परिषद ने बुधवार को माल एवं सेवा कर में व्यापक सुधारों के तहत पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दे दी। यह व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी राज्य दरों को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में हैं। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से कुल नुकसान 47,700 करोड़ रुपये होगा।

 

 

वहीं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अहितकर या नुकसानदायक वस्तुओं पर कर के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और 40 प्रतिशत से अधिक कर लगाने पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 10 घंटे से अधिक चली। इसमें केंद्र और राज्यों ने प्रमुख कर प्रस्तावों पर चर्चा की।